देश भर में लगभग हर दूसरे व्यक्ति के पास खुद का बैंक खाता है, जिसका इस्तेमाल वे लेन-देन के लिए करते हैं. लेकिन मौजूदा समय में लोगों को बैंक लेन-देन को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. जिसमे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फेल होने की समस्या सबसे अधिक आती है. जिसके चलते बैंक ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
बैंक द्वारा ग्राहकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाते रहे हैं. लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के फेल हो जाने पर 1 दिन में पैसे वापस नहीं मिलते हैं तो इसके लिए RBI ने एक नया नियम बनाया है. जिसने तहलका मचा दिया है. इस नियम के मुताबिक अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फेल हो जाने पर 1 दिन में पैसा वापस नहीं मिलता है तो बैंक और डिजिटल वॉलिट्स को ग्राहकों को रोजाना की पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा.
बैंक रोज खाते में डालेगा 100 रुपये
RBI के नए नियम के तहत बैंक को फेल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के पैसे 1 दिन में वापस ना करने पर 100 रुपये रोज का ग्राहक के खाते में डालना पड़ेगा. यह नियम UPI पेमेंट, IMPS, ई-वॉलिट्स, कार्ड-टू-कार्ड पेमेंट और NACH पर लागू होगा. इसके अलावा केंद्रीय सरकार ने डिजिटल और नॉन-डिजिटल लेन-देन के लिए भी टाइमलाइन तय की हुई है. एटीएम और माइक्रो एटीएम में फेल लेन-देन के लिए खाते में पैसे पहुंचने का समय 5 दिन का दिया गया है.
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