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दो बैंकों की एक अक्टूबर से चेकबुक हो जाएंगी अमान्य, जानिए कैसे होगी अपडेट

by Raju Chaurasia • September 13, 2021
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नई दिल्ली। कई बैंकों के विलय के बाद उनसे संबंधित बहुत से नियम बदल गए हैं। चाहे वो चेकबुक का मामला हो या आईएफसी कोड का। ऐसा ही ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (UBI) के साथ भी है। ये दोनों बैंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ मर्ज हुए हैं।

मुख्य रूप से इन दो बैंकों के ग्राहकों को नई चेकबुक इश्यू करानी होंगी क्योंकि पुरानी वाली वैलिड नहीं रह जाएगी। ग्राहक 1 अक्टूबर के बाद से पुरानी चेकबुक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसे पीएनवी की चेकबुक से बदलना होगा।

PNB ने ट्वीट किया है, ‘OBC और UBI की चेकबुक की मान्यता 1 अक्टूबर से खत्म हो जाएगी. कृपया नए IFSC और MICR के जरिए इन्हें PNB की चेकबुक से बदल लें. ‘ बैंक ने इस बदलाव की जानकारी ग्राहकों को कई SMS भेज कर भी दी है.

क्या होगी प्रक्रिया
ग्राहक नई चेकबुक के लिए ATM, इंटरनेट बैंकिंग और PNB कॉल सेंटर के जरिए आवेदन कर सकते हैं। ग्राहक नजदीकी ब्रांच या PNB ONE ऐप से चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ने कहा है कि PNB के टोल-फ्री नंबर 1800-180-2222 पर कॉल कर के नई चेकबुक से जुड़ी किसी भी तरह की समस्याओं का निवारण पाया जा सकता है।

एसबीआई ने जारी किया जरूरी नोटिस
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने ग्राहकों को एक जरूरी नोटिस जारी कर 30 सितंबर 2021 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN Aadhaar Link) करने के लिए कहा है. अगर एसबीआई ग्राहक तय समयसीमा के भीतर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्‍हें बैंकिंग सर्विसेस (Banking Services) लेने में मुश्किल होगी।

बता दें कि सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN Aadhaar linking) करना अनिवार्य कर दिया है। वर्तमान में पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर है. ऐसे में SBI ने अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द पैन को आधार से लिंक कराने की अपील की है।

जानिए कैसे पैन को आधार से करें लिंक
सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट की मदद से पता करें कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं।
इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं।
आधार कार्ड पर दर्ज नाम, पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
आधार कार्ड में सिर्फ जन्म की साल मेंशन होने पर स्क्वायर टिक करें। फिर कैप्चा कोड एंटर करें।
इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें. आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

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