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दिल्ली: सैलून को मॉडल के गलत तरीके से बाल काटना पड़ा महंगा, देना होगा 2 करोड़ का मुआवजा

by Raju Chaurasia • September 24, 2021
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नई दिल्‍ली। दिल्‍ली में एक सैलून पर महिला के गलत तरीके से बाल काटने पर बड़ा जुर्माना लगा है। दरअसल राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने एक सैलून को महिला को दो करोड़ मुआवजा देने का निर्देश दिया है। आयोग के मुताबिक, सैलून ने न सिर्फ महिला के बाल गलत तरीके से काटे बल्कि गलत हेयर ट्रीटमेंट देकर बालों को स्थाई नुकसान पहुंचाया। इस वजह से दो करोड़ रुपये को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश जस्टिस आरके अग्रवाल और डॉक्‍टर एसएम कांतिकर ने दिया है। यही नहीं, इस दौरान आयोग ने महिला की घटना के वक्‍त की आमदनी का भी ध्‍यान रखा।

इंडियन एक्‍सप्रेस के मुताबिक, यह घटना अप्रैल 2018 की है, जब एक महिला दिल्‍ली के आईटीसी मौर्या होटल के सैलून में अपने बालों के ट्रीटमेंट के लिए गई थी, लेकिन हेयर सैलून ने उनके बताए अनुसार बाल काटने के बजाए गलत तरीका अपनाया था, जिससे उनको अपने काम से हाथ धोने के साथ आर्थिक नुकसान भी हुआ था। बता दें कि महिला हेयर प्रोडक्‍ट की मॉडल थी और उसने कई बड़े हेयर केयर ब्रांड (वीएलसीसी और पेंटीन) के लिए मॉडलिंग की थी। सैलून के गलत हेयर ट्रीटमेंट की वजह से महिला का मॉडलिंग की दुनिया में बड़ा मुकाम बनाने का सपना टूट गया था।

इस बाबत महिला ने कहा कि मैंने सैलून में साफ तौर पर बालों को आगे से लंबे ‘फ्लिक्स’ रखने और पीछे से बालों को चार इंच काटने को कहा था, लेकिन हेयरड्रेसर ने गलत तरीके से बाल काटते हुए सिर्फ चार इंच ही छोड़े थे। जब उन्‍होंने इसकी शिकायत सैलून के मैनेजर से की तो उसने फ्री हेयर ट्रीटमेंट की पेशकश की थी। इसके अलावा महिला ने कहा कि सैलून के केमिकल की वजह से उसके बालों को नुकसान हुआ और फिर इसके बाद उन्‍होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए तीन करोड़ के मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया था।

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