नई दिल्ली। आयकर विभाग ने अखबारों में विज्ञापन देकर बताया है कि उसने बेनामी संपत्ति रोकथाम कानून के तहत अब तक ₹6,900 करोड़ मूल्य की संपत्तियां ज़ब्त की हैं। इस कानून के तहत बेनामीदार व लाभार्थी को 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और उन पर बेनामी संपत्ति के बाज़ार मूल्य का 25% तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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