सावधान:31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल नहीं किया तो लेगेगा पांच हजार का जुर्माना

यूनिक समयमथुरा। धीरे—धीरे आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई नजदीक आती जा रही है। असुविधा से बचने के लिए इसे जल्द दाखिल कर दें। अंतिम तिथि के बाद रिटर्न जमा करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। यह रिटर्न पर्सनल इनकम टैक्स व ऐसे कर दाता जिनके अकाउंट का ऑडिट नहीं होता है, उनको दाखिल करना होता है।
आयकर विभाग के अनुसार सभी करदाताओं को 31 जुलाई 2019 तक अपना आइटीआर जमा करना जरूरी है। यदि कोई करदाता अंतिम तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा। आयकर विभाग के अनुसार 31 जुलाई 2019 के बाद 31 दिसंबर 2019 तक आइटीआर दाखिल करने वालों को 5000 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि कोई करदाता 31 दिसंबर 2019 तक भी रिटर्न नहीं भर पाता है तो 31 मार्च 2020 तक आइटीआर दाखिल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि कोई 31 मार्च 2020 तक भी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है तो आयकर विभाग उसे नोटिस जारी कर सकता है। हालांकि ऐसे करदाता जिनकी आय पांच लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, उनको लेट फीस के रूप में मात्र एक हजार रुपये ही देने होंगे।

नौकरी पेशा को देना होगा फॉर्म 16

यदि आप नौकरीपेशा हैं तो आयकर रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म 16 जरूर पेश करें। फॉर्म 16 कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को दिया जाता है। कंपनियां 30 जून तक अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 भेज देती हैं, लेकिन इस बार बदलाव के कारण इसमें देरी हो सकती है। फॉर्म- 16 में कंपनी की ओर से पूरे साल में आपको दी गई रकम और टैक्स कटौती की जानकारी होती है।

निर्धारित समय सीमा में ही दाखिल कर दें रिटर्न
सीए जितेन्द्र अरोरा ने बताया कि इस बार आइटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। अंतिम समय में करदाताओं में आइटीआर दाखिल करने की होड़ मची रहती है। इससे कई बार ई फाइलिंग की साइट भी ठप हो जाती है। ऐसे में फाइलिंग में देरी और जुर्माने से बचने के लिए जल्द अपना आइटीआर जमा कर दें।

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