इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्दोष लोगों को रेप के फर्जी मुकदमे में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गोरखपुर के एक रैकेट की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इससे पूर्व प्रयागराज में लोगों को रेप के फर्जी मुकदमे में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उसकी जांच चल रही है। कोर्ट ने दोनों मामलों को एक साथ कर दिया है और उनकी एक साथ सुनवाई करने को कहा है।
प्रयागराज के एक मामले में हाईकोर्ट ने गत 18 अगस्त को सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसमें एक ही शिकायतकर्ता की ओर से लगभग 50 लोगों के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पता चला कि यह पूरा जालबट्टा सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा है, जिसमें पूरा गिरोह शामिल है। गिरोह में कुछ वकीलों के भी शामिल होने की बात सामने आई थी। कोर्ट के संज्ञान में ठीक इसी प्रकार का प्रकरण गोरखपुर का लाया गया, जिसमें आरोपी की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने कोर्ट के सामने दो ऐसी महिलाओं के बारे में जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि ये महिलाएं लोगों को रेप के फर्जी मुकदमे में फंसाकर ब्लैकमेल करती हैं। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले को भी प्रयागराज के मामले से संबद्ध करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया कि प्रकरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई होगी।
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