दिल्ली: वाहनों पर लगाना होगा कलर कोडेड स्टिकर, नहीं तो लगेगा जुर्माना

कलर कोडेड स्टिकर

यूनिक समय, नई दिल्ली। दिल्ली में गाड़ी चलाने वालों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। अब दिल्ली सरकार ने सभी वाहन मालिकों के लिए अपनी गाड़ियों पर कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि जिन गाड़ियों पर यह स्टिकर नहीं होगा, उन पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 192(1) के तहत कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

इस स्टिकर की शुरुआत 2019 में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के साथ की गई थी, जिसे अब सभी पुराने और नए वाहनों पर लगाना जरूरी है। नियम के तहत, वाहन की विंडशील्ड पर यह तीसरा रजिस्ट्रेशन सिम्बल साफ-साफ दिखाई देना चाहिए।

इन रंगों का लगेगा स्टिकर

  • डीजल वाहनों के लिए: ऑरेंज स्टिकर
  • पेट्रोल और सीएनजी के लिए: नीला स्टिकर
  • अन्य फ्यूल टाइप के लिए: ग्रे स्टिकर

इस व्यवस्था का मकसद है प्रदूषण नियंत्रण के दौरान फ्यूल टाइप के आधार पर गाड़ियों की पहचान को आसान बनाना, खासकर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू होने की स्थिति में।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन गाड़ियों पर यह स्टिकर नहीं होगा, उन्हें पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) भी जारी नहीं किया जाएगा। 2020 में HSRP और स्टिकर की अनदेखी करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा था।

इसलिए दिल्ली के वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपनी गाड़ियों पर अनिवार्य कलर कोडेड स्टिकर लगवाएं, ताकि किसी भी तरह की कार्रवाई या आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।

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