यूनिक समय ,नई दिल्ली। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शपथ ग्रहण से पहले न्यूयॉर्क की अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत के न्यायाधीश ने हश मनी मामले में सजा में देरी करने के डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध को खारिज कर दिया।
न्यायाधीश जुआन मर्चेन ने पिछले सप्ताह हश मनी मामले में फैसला सुनाया कि ट्रंप को शुक्रवार को शपथ ग्रहण समारोह के बावजूद सजा सुनाई जानी चाहिए। हालांकि, ट्रंप के वकील ने तर्क दिया था कि यह मामला उनकी चुनावी जीत के साथ ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन न्यायाधीश इससे सहमत नहीं थे। न्यायाधीश ने दो पन्नों के फैसले में बताया कि अभियोजकों ने सजा में देरी का विरोध किया था और कहा कि इसे तभी टाला जा सकता है, जब ट्रंप उच्च न्यायालय में सफलतापूर्वक अपील करें।
न्यायाधीश मर्चेन ने कहा, ‘इस अदालत ने प्रतिवादी की दलीलों पर विचार किया और पाया कि ये ज्यादातर अतीत में उठाए गए तर्कों की पुनरावृत्ति हैं। 10 जनवरी, 2025 को होने वाली सजा की सुनवाई पर रोक लगाने की प्रतिवादी की याचिका खारिज की जाती है।’
पिछले सप्ताह 18 पन्नों के फैसले में जज मार्चेन ने ट्रंप की याचिकाओं को खारिज कर दिया, लेकिन कहा कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप को अभियोजन से छूट मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि वह ट्रंप को पूरी तरह से बरी करने के पक्ष में हैं, जिसका मतलब है कि न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट टाइकून को जेल जाने का खतरा नहीं होगा और वह किसी भी अन्य शर्त से भी मुक्त होंगे। फिर भी, इस सजा के बाद ट्रंप एक दोषी अपराधी के तौर पर व्हाइट हाउस जाएंगे।
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