नई दिल्ली। देश के किसी भी राज्य में सामान की आवा-जाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली 3 जून से देशभर में लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने एक अप्रैल से एक राज्य से दूसरे राज्य में 50,000 रुपये से अधिक के सामान की आवाजाही के लिए इलेक्ट्रॉनिक वे या ई-वे बिल प्रणाली लागू की थी। वहीं राज्यों के भीतर इस तरह की प्रणाली 15 अप्रैल से लागू की गई है। सीबीआईसी यानि कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की चेयरपर्सन वनजा सरना ने अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य के अंदर सामान की आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली 3 जून, 2018 से लागू होगी।क्या है ई-वे बिल: इस बिल में सप्लायर, ट्रांसपोर्ट और ग्राही की डिटेल दी जाती है। अगर जिस गुड्स का मूवमेंट एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक ही राज्य के भीतर हो रहा है और उसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है तो सप्लायर को इसकी जानकरी जीएसटीएन पोर्टल में दर्ज करानी होगी।
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