सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चैनलों को सख्त सलाह दी है कि वे अपनी प्रणाली को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) कानून के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता के अनुरूप मजबूत करें.
केंद्र सरकार ने क्रिकेटर ऋषभ पंत के कार हादसे और कुछ अपराधों की टेलीविजन कवरेज को सोमवार (9 जनवरी) को ‘खराब’ और ‘दुखद’ करार दिया. इसी के साथ सरकार ने टीवी समाचार चैनलों को संबंधित कानून के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी समाचार चैनलों को एक परामर्श जारी किया. इसमें पंत की कार दुर्घटना की रिपोर्टिंग, शवों की तस्वीरों और पांच साल के बच्चे की पिटाई जैसी घटनाओं के प्रसारण का हवाला दिया गया. मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की रिपोर्टिंग ‘गरिमा’ को प्रभावित करती हैं.
मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी इस परामर्श में कहा गया है, ”टेलीविजन चैनलों पर व्यक्तियों के शव, घायल लोगों की तस्वीर-वीडियो, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों समेत लोगों के साथ मारपीट जैसी घटनाओं के वीडियो प्रसारित किए गए
मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों को सख्त सलाह दी है कि अपराध, हादसों और हिंसा की घटनाओं के प्रसारण के लिए वे अपनी प्रणाली को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) कानून के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता के अनुरूप मजबूत करें.
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