जिन जगहों पर धारा 144, वहां से नहीं निकलेगी हनुमान जयंती: हाईकोर्ट

कोलकाता। बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जिन जगहों पर धारा 144 लागू है वहां से हनुमान जयंती के दौरान शोभायात्रा नहीं निकाली जाएगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह हनुमान जयंती के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की मांग करे।

हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को आदेश दिया कि जरूरत पड़ने पर हनुमान जयंती के जुलूसों के लिए राज्य में केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन इलाकों में धारा 144 लागू है वहां हनुमान जयंती का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा।

ममता बनर्जी की सरकार ने हाल ही में शिबपुर और रिशरा में भड़की हिंसा पर कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आने वाले हनुमान जयंती पर शांति बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस हावड़ा और हुगली में रूट मार्च निकालें ताकि इन दोनों जिलों में हुई हिंसा के बाद लोगों में विश्वास की बहाली हो सके। कोर्ट ने राजनीतिक दलों के नेताओं को हनुमान जयंती पर कोई भी बयान देने से परहेज बरतने के लिए कहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह हनुमान जयंती के मद्देनजर शांति सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती का अनुरोध कर सकती है।

हुगली में रविवार शाम को रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी। इसके बाद निषेधाज्ञा लागू कर दी गई और इंटरनेट बंद कर दिया गया। रिशरा में शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा में भाजपा विधायक बिमन घोष घायल हो गए थे। 30 मार्च को हावड़ा में रामनवमी जुलूस निकालने के दौरान हिंसा हुई थी। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी थी और दुकानों में तोड़फोड़ की थी।

दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती के लिए सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें कानून-व्यवस्था बनाए रखने, त्यौहार के दौरान शांति बनाए रखने के लिए निगरानी सुनिश्चित करें। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों पर नजर रखी जाए। गृह मंत्रालय ने रामनवमी के दौरान हुई हिंसा पर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से बात की थी और हिंसा प्रभावित इलाकों में मौजूदा स्थिति का जायजा लिया था।

 

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