केन्द्र: पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में हैं फारूक अब्दुल्ला सुप्रीम को बताया

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई है. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से बताया कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में रखा गया है. केंद्र ने बताया कि अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में रखा है. बता दें कि इस एक्ट के तहत बिना सुनवाई के दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है।

दरअसल एमडीएमके के नेता वाइको की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या अब्दुल्ला किसी प्रकार की हिरासत में हैं?. इस पर हालांकि वाइको ने वकील ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अब्दुल्ला किसी प्रकार की हिरासत में नहीं है, लेकिन हमें उनका पता ठिकाना मालूम नहीं है. इस पर अदालत ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर को नोटिस जारी करते हुए 30 सितंबर की जवाब देने मांगा है.

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