
यूनिक समय, नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार ने राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू और हुक्का बार के खिलाफ कड़े कानून लागू किए हैं। इन नए नियमों के तहत, 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है, और हुक्का बार्स पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
राज्य सरकार ने 2024 में “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम” (कोटपा) में संशोधन किया है, जिसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिल चुकी है। इस कानून के तहत, अब राज्य में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
नई व्यवस्था के तहत, सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करना और गुटखा थूकना अब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में पहले के मुकाबले जुर्माना राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। पहले यह जुर्माना 200 रुपये था।
इसके अलावा, हुक्का बार चलाने या संचालित करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा रेस्टोरेंट, पब, बार या भोजनालय में हुक्का बार चलाने पर 1 से 3 साल तक की जेल और 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
इस नए कानून का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और तंबाकू के उपयोग को नियंत्रित करना है, विशेषकर युवाओं में इसकी पहुंच को कम करना।
Leave a Reply