आम्रपाली ग्रुप का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। आम्रपाली ग्रुप पर आरोप है कि उसने आवास परियोजनाओं को पूरा नहीं कर 42 हजार से अधिक घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की है
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। आम्रपाली ग्रुप पर आरोप है कि उसने आवास परियोजनाओं को पूरा नहीं कर 42 हजार से अधिक घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की है। इन आरोपों में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी धोनी का नाम भी खूब गर्मा रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर आम्रपाली ग्रुप से जुड़े विवाद से महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी का क्या ताल्लुक है।
दरअसल, एक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, धोनी की पत्नी साक्षी धोनी आम्रपाली माही डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (AMDPL) की डायरेक्टर और कंपनी के 25 फीसदी शेयरों की मालकिन थीं। आम्रपाली ग्रुप के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल कुमार शर्मा कंपनी के बाकी बचे 75 फीसदी शेयरों के मालिक थे। सरकारी आंकडों के अनुसार सितंबर, 2014 तक यही स्थिति थी। इसके साथ ही अप्रैल 2016 तक महेंद्र सिंह धोनी आम्रपाली ग्रुप के एक ब्रांड एंबेसडर रहे।
कारोबारी संगठन कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान से आम्रपाली समूह को बढ़ावा देने वाले भ्रामक विज्ञापन को लेकर दिग्गज क्रिकेटर धोनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। कैट ने कहा कि धोनी ने विज्ञापन के माध्यम से आम्रपाली परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने के लिए लोगों को बहुत प्रभावित किया है। बिल्डर दोषी पाया गया है, इसलिए धोनी की भी जवाबदेही बनती है।
बता दें कि धोनी हजारों असंतुष्ट खरीदारों के दबाव के बाद आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर पद से हटे थे। अब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई एक ऑडिट रिपोर्ट में आरोप लगा है कि क्रिकेटर एमएस धोनी और साक्षी से जुड़ी कंपनियों का इस्तेमाल आम्रपाली ग्रुप ने अपना पैसा निकालने के लिए किया। आरोप यह भी है कि धोनी और उनकी पत्नी की कंपनियों में आम्रपाली समूह के हजारों घर खरीदारों का पैसा ट्रांसफर किया गया। इसके बाद कोर्ट ने कंपनी के प्रबंधन के खिलाफ जांच के आदेश दिये हैं।
सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि स्पोर्ट्स मार्केटिंग और मैनेजमेंट कंपनी रिति स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में महेंद्र सिंह धोनी के शेयर हैं और यह कंपनी आम्रपाली विवाद में शामिल है। ऑडिट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2009 से 2015 के मध्य रिती स्पोर्ट्स को आम्रपाली समूह ने 42.22 करोड़ रुपये का पेमेंट किया।
जस्टिस अरुण मिश्र और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने अपने 270 पृष्ठों के आदेश में कहा है, ‘हम महसूस कर रहे हैं कि घर खरीदारों का पैसा गलत तरीके से आरएसएमपीएल को दिया गया था। वहां से उसे वापस लिया जाए। इसका कारण यह है कि हमारे विचार से ये समझौते कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरते हैं। उधर महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी धोनी ने इन सब आरोपों को गलत बताया है। दोनों का कहना है कि उनका आम्रपाली ग्रुप से कोई लेना-देना नहीं है।
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