मुख्य सचिव मारपीट केस में केजरीवाल, सिसौदिया समेत 13​ विधायकों को समन

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया समेत 13 विधायकों को समन जारी किया है और 25 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है।
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने ये समन मंगलवार को जारी किया। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 13 लोगों को मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में आरोपी बनाया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 13 विधायकों को 25 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होना होगा। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के अलावा जिन 11 विधायक को पटियाला हाउस कोर्ट ने समन जारी किया है उनमें अमानतुल्लाह खान, प्रकाश जरवार, राजेश ऋषि, नितिन त्यागी, प्रवीण कुमार, अजय दूत, संजीव झा, ऋतू राज, राजेश गुप्ता, मदन लाल, दिनेश मोहनिया शामिल है। दिल्ली पुलिस ने जिन धाराओं में चार्जशीट दायर की है, उसमें अधिकतम सजा 7 साल है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कही बात को एक बार फिर पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल जज समर विशाल के सामने कहा कि आरोपियों ने साजिश के तहत मारपीट के इस मामले को अंजाम दिया। किन दो विधायको के बीच में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को बैठाना था, यह पहले ही साजिश के तहत तय कर लिया गया था। हालांकि, केजरीवाल और उनके विधायक बार-बार कह रहे हैं कि उनके खिलाफ पुलिस ने अपनी चार्जशीट में जो आरोप लगाए है वो सरासर गलत हैं।

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