क्या पिछली सीट पर भी बेल्ट नहीं लगाने से कट सकता है चालान, जानिए क्या है नियम

नई दिल्ली। देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू हुए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन वाहन चालकों को अब भी नियमों की सही जानकारी नहीं है. इसलिए जाने-अनजाने में वो उसे तोड़ते रहते हैं. नए एक्ट में जुर्माने (चालान) की राशि में भारी बढ़ोतरी के बाद लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है. लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या न करें? दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वालों के खिलाफ काफी सख्ती से पेश आ रही है. अब सभी नए चार पहिया वाहनों में पिछली सीट पर भी सेफ्टी बेल्ट स्टैंडर्ड फिटिंग के तौर पर लगे होते हैं. ऐसा लोगों की सुरक्षा की वजह से ही किया गया है. ये बेल्ट देखने के लिए नहीं आपको लगाने के लिए लगाए गए हैं. अगर आप उस बेल्ट को लगाते नहीं हैं तो आपका चालान कट सकता है. खासकर दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने तो इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है।

traffic police can not do this even if you break the new motor vehicle act rule

कुछ राज्य सरकारों ने संशोधित एक्ट को लागू करने पर रोक लगा दी है तो कुछ राज्य उसमें बदलाव कर अपने यहां लागू करने पर विचार कर रहे हैं. कुछ जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि ट्रैफिक पुलिस पीछे की सीट पर भी बेल्ट नहीं बांधने पर चालान काट रही है. ऐसे में पीछे बैठने वाले लोगों में भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि क्या पीछे बैठने वाले लोगों का भी चालान काटा जा सकता है? कुछ लोगों को लगता है कि पीछे बैठने वालों पर ऐसा कोई नियम नहीं बना है. अगर गाड़ी में सीट बेल्ट है और आपने उसको नहीं बांधा है तो नए नियम के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट सीपी नरेंद्र सिंह बुंदेला ने न्यूज 18 हिंदी से बातचीत में कहा, ‘दिल्ली में फिलहाल पीछे की सीट पर बैठने वाले लोगों का चालान नहीं काटा जा रहा है, लेकिन नए मोटर व्हीकल एक्ट का अध्ययन किया जा रहा है. बहुत जल्द ही इसको लेकर एक आर्डर जारी किया जाएगा. अभी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वह पीछे सीट पर बैठे लोगों का भी चालान काट सके. अगर इस तरह की कोई शिकायतें आपके पास आई हैं तो हमें दीजिए हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे.’

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नए व्हीकल एक्ट की धारा 194बी में ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा गया है कि सिर्फ अगली सीट पर ही बैठे लोगों का बिना सीट बेल्ट होने पर चालान होगा. ये भी नहीं कहा गया है कि पिछली सीट पर सेफ्टी बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक्ट सिर्फ ये कहता है कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा. अब चूंकि नई गाड़ियों में पिछली सीट पर भी बेल्ट दिया गया है इसलिए अच्छा है कि आप उसको लगाइए वरना इस एक्ट के हिसाब पुलिस आसानी से चालान काट सकती है और आप उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे.

बीते दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ जगहों पर पीछे की सीट पर बैठे लोगों का भी चालान काटा गया है. साथ ही 1000 रुपए तक जुर्माना वसूला भी गया है. बता दें कि साल 2014 में पीछे की सीट पर बैठे लोगों को भी सीट बेल्ट लगाने का मामला काफी तूल पकड़ा था, जब तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की गाड़ी को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी. इस टक्कर में मुंडे की मौत हो गई थी. मुंडे पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे और उन्होंने उस समय सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा रखा था.

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