शांति बनाए रखने के लिए मथुरा में धारा 144 लागू, त्यौहार तथा परीक्षाओं को देखते हुए उठाया कदम

संवाददाता
यूनिक समय, मथुरा। जिला मजिस्टे्रट नवनीत सिंह चहल ने जिले में 24 जुलाई से 19 सितंबर तक धारा 144 लागू कर दी है। कहा कि अगले माह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को मोहर्रम, 22 अगस्त को रक्षाबन्धन, 30 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 14 सितम्बर को श्री राधाष्टमी पर्व मनाया जायेगा।

उन्होंने बताया कि 14 अगस्त. तक डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा) की वार्षिक परीक्षा, 30 जुलाई को उप्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड-2021, 7,8,17 व 18 अगस्त को उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की प्रशिक्षित स्नातक व प्रवक्ता परीक्षा एवं 19 सितंबर को उप्र लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की प्रवक्ता (पुरुष/महिला) राजकीय इण्टर कालेज(प्रा) परीक्षा आयोजित हैं। डीएम ने कहा कि जनपद में वैश्विक महामारी कोविड-19 की द्वितीय लहर चल रही है।
तृतीय लहर सम्भावित है। इस दौरान कतिपय व्यक्ति, संगठन, शरारती व समाज विरोधी तत्व जनपद में शान्ति कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।

ऐसे व्यक्तियों को पूर्व में चिन्हांकित कर पाना सम्भव नहीं है । समय भी कम है। अत: उनको नोटिस देकर सुनवाई करना भी संभव नहीं है। श्री चहल ने सभी तारीख के दृष्टिगत जनपद मथुरा में धारा-144 लगाने के निर्देश दिये है। कहा कि परीक्षा की समाप्ति तक कोई भी अभ्यर्थी प्रश्न – पत्र परीक्षा केन्द्र से बाहर नहीं ले जायेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के आस पास परीक्षा के समय जीरोक्स डुप्लीकेटिंग मशीन का संचालन नहीं करेगा और न ही किसी को ऐसा करने हेतु प्रेरित करेगा।

परीक्षा केन्द्र के 200 गज की परिधि में परीक्षा केन्द्र से जुड़े हुए कर्मियों तथा परीक्षार्थियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों व समूह विद्यमान नहीं रहेगा।

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