डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बार-बार पैरोल देने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। HC ने सख्ती बरतते हुए हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि अब बिना हमसे (अदालत) पूछे राम रहीम को पैरोल न दी जाए। अदालत ने यह भी पूछा कि राम रहीम जैसे और कितने कैदियों को अबतक पैरोल दी गई है, इसकी जानकारी दें।
जनवरी महीने में राम रहीम को 50 दिन की पैरोल मिली थी और उसकी पैरोल 10 मार्च को खत्म होगी। इसे लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 10 मार्च को राम रहीम का सरेंडर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगली बार राम रहीम को पैरोल देने के लिए सरकार पहले अदालत से अनुमति का अनुरोध करे।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हाई कोर्ट में डेरा प्रमुख को बार-बार दी जा रही पैरोल के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि राम रहीम पर कई गंभीर केस दर्ज हैं। इस मामले में उसे सजा भी हो चुकी है। इसके बाद भी हरियाणा सरकार बार-बार दोषी को पैरोल दे रही है, जोकि गलत है, इसलिए राम रहीम की पैरोल रद्द होने चाहिए।
रेप और मर्डर केस में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को इसी साल 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल मिली थी। अगर साल 2023 की बात करें तो नवंबर में 21 दिन, जुलाई में 30 दिन और जनवरी में 40 दिन की पैरोल मिली थी। साल 2022 में अक्टूबर में 40 दिन, जून में 30 दिन, फरवरी में तीन सप्ताह के लिए राम रहीम जेल से बाहर आया था।
दो शिष्याओं से रेप केस में राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई है। साल 2021 में डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के मामले में डेरा प्रमुख और अन्य चार लोगों को दोषी ठहराया गया था। एक पत्रकार की हत्या के मामले में साल 2019 में राम रहीम और अन्य तीन लोग दोषी पाए गए थे।
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