नई दिल्ली। कश्मीरमें जारी तमाम प्रतिबंधों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआई (लेफ्ट) के महासचिव सीताराम येचुरी को श्रीनगर जाने की इजाजत दे दी है. आज (गुरुवार को) येचुरी श्रीनगर के लिए रवाना हो गए. उन्होंने कोर्ट से अपने विधायक और दोस्त एमवाई तरिगामी से मिलने की अनुमति मांगी थी. इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम आपको आपके दोस्त से मिलने की इजाजत देंगे, लेकिन इस दौरान आप कुछ और काम नहीं कर पाएंगे. वहीं, जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के 25वें दिन जम्मू के पांच जिलों में मोबाइल सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं.
सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया था, ‘उच्चतम न्यायालय ने मुझे श्रीनगर जाकर कॉमरेड यूसुफ तारिगामी से मिलने की अनुमति दे दी है. न्यायालय ने मुझे उनके स्वास्थ्य के बारे में उसे ‘बताने’ को कहा है. मैं उनसे मिलने, लौटने और अदालत को इसकी जानकारी देने के बाद ही विस्तृत बयान दूंगा.’
पहले श्रीनगर एयरपोर्ट से लौटना पड़ा था
बता दें कि माकपा नेता इस महीने जम्मू-कश्मीर जाने की दो बार कोशिश कर चुके हैं. उन्होंने एक बार भाकपा महासचिव डी राजा और एक अन्य बार विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां जाने का प्रयास किया था. उन्हें जम्मू-कश्मीर प्रशासन के आदेश पर दोनों बार श्रीनगर हवाईअड्डे से लौटना पड़ा था. उन्हें सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रवेश नहीं करने दिया गया था.
सीताराम येचुरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि सरकार येचुरी को क्यों रोक रही है? वह देश के नागरिक हैं अगर अपने दोस्त से मिलना चाहते हैं, तो मिल सकते हैं. इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये पर्सनल नहीं, पॉलिटिकल विजिट थी. हालांकि, चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सिर्फ उनके दोस्त से मिलने की इजाजत दे रहे हैं.
कोर्ट ने येचुरी को दी ये चेतावनी
कोर्ट ने येचुरी से साफ तौर पर कहा कि आप ध्यान रखें. आपको सिर्फ दोस्त से मिलने जाने की परमिशन दे रहे हैं. वहां जाकर आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते. आप वहां किसी और काम में हिस्सा लेंगे, तो इसे कोर्ट आदेश का उल्लंघन माना जाएगा. इस पर सीपीआई महासचिव येचुरी ने कहा कि वह निर्देश का पूरा पालन करेंगे.
जम्मू के 5 जिलों में मोबाइल सर्विस बहाल
इस बीच जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के 25वें दिन पांच जिलों डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी और पुंछ में मोबाइल सर्विस चालू कर दी गई है. बाकी जिलों में अभी प्रतिबंध लागू रहेंगे. प्रशासन का कहना है कि धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं. लेकिन ऐहतिहातन अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती रहेगी.
आर्टिकल 370 हटाने पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
बता दें कि जम्मू-कश्मीर से संविधान के आर्टिकल 370 हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. मोदी सरकार को 7 दिनों के अंदर इस नोटिस का जवाब देना है. शीर्ष अदालत आर्टिकल 370 को लेकर दायर सभी याचिकाओं पर अक्टूबर के पहले हफ्ते से सुनवाई करेगा. जम्मू-कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग 10 याचिकाएं दायर की गई हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन याचिकाओं पर अक्टूबर से सुनवाई करेगी।
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