नई दिल्ली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। इसमें से एक छोटे कारोबारियों को पेंशन देने की स्कीम है। छोटे दुकानदार और कारोबारियों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद छोटे कारोबारियों को कम से कम 3,000 रुपए महीने की पेंशन मिलेगी. वह सभी कारोबारी जिनका जीएसटी के तहत सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है, इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। देश भर के कारोबारियों के अखिल भारतीय संगठन कैट के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि इससे व्यापारी समुदाय के प्रति प्रधानमंत्री की चिंता के बारे में पता चलता है. खंडेलवाल ने कहा कि उम्मीद है कि इस कार्यकाल में छोटे व्यापारी सरकार की प्राथिमकता सूची में होंगे।
पीएम मोदी ने पहली बैठक में किया बड़ा फैसला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चुनाव घोषणापत्र के इस वादे को पूरा करने का फैसला लिया गया। मोदी 2.0 की इस योजना का लाभ देश के तीन करोड़ से अधिक खुदरा कारोबारी और दुकानदारों तथा स्वरोजगार करने वाले लोगों को मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अगले तीन साल के दौरान करीब पांच करोड़ दुकानदारों के इस योजना से जुड़ने की उम्मीद है.
कारोबारी पेंशन योजना क्या है?
(1) कारोबारी पेंशन योजना- केंद्रीय कैबिनेट ने छोटे कारोबारियों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने को मंजूरी दी है जिसके तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद छोटे कारोबारी कम से कम 3,000 रुपये मासिक पेंशन के हकदार होंगे.
(2) योजना का लाभ उन सभी कारोबारियों को मिलेगा जिनका जीएसटी के तहत सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है. 60 वर्ष की उम्र पार होने के बाद कारोबारी या उसका परिवार कम से कम 3000 रुपये मासिक पेंशन का हकदार होगा. आपको बता दें कि डेढ करोड़ रुपये सालाना से कम रकम का कारोबार करने वाले सभी दुकानदार, स्वरोजगार करने वाले लोग और खुदरा कारोबारी, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, वह सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
(3) योजना का लाभ उठाने के लिए 18-40 वर्ष आयु वर्ग के कारोबारियों को इस योजना में खुद को पंजीकृत कराना होगा. योजना का लाभ उठाने के लिए कारोबारी को अपनी तरफ से कुछ अंशदान जमा कराना होगा और सरकार भी अपनी तरफ से उतना ही अंशदान कारोबारी के खाते में जमा कराएगी.
(4) कहां करना होगा अप्लाई- कारोबारी को इसके लिए देशभर में फैले 3.25 लाख कॉमन सर्विस केंद्रों के जरिये खुद को पंजीकृत कराना होगा. योजना के तहत 3 साल में देशभर से करीब 5 करोड़ छोटे कारोबारियों को पंजीकृत किया जाएगा।
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