जानिए: छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी खबर, बदला टैक्स से जुड़ा नियम!

नई दिल्ली। छोटे कारोबारी या फिर अपना स्टार्टअप्स चलाने वालों के लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। नए कानून के मुताबिक, अब जो स्टार्टअप्स एंजेल टैक्स छूट का बेजा इस्तेमाल करेंगे। उनके ऊपर सख्त पेनल्टी लगेगी. सरकार ने फाइनेंस बिल में बदलाव करते हुए कमाई छिपाने वाले स्टार्टअप्स पर सख्त सज़ा का प्रावधान किया है ताकि एंजेल टैक्स के नियमों का दुरुपयोग रोका जा सके। एंजेल टैक्स में छूट के नियमों का उल्लंघन करने वाले स्टार्टअप्स पर 200 फीसदी जुर्माना लगेगा. दरअसल, इसी साल फरवरी में DPIIT और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एंजेल टैक्स से परेशान स्टार्टअप्स के लिए प्रावधान किया था कि डिक्लरेशन देकर वो एंजेल टैक्स की छूट से फायदा उठा सकते हैं. लेकिन अगर इस छूट का किसी भी स्टार्टअप्स ने बेजा इस्तेमाल किया तो उसे मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाएगा और उसके तहत उस पर 200 फीसदी का टैक्स लगाया जाएगा।

क्या होता है एंजेल टैक्स
कारोबार विस्तार के लिए जो पैसे जुटाए जाते हैं. इसके एवज में पैसे देने वाली कंपनी या संस्था को वे शेयर जारी करते हैं. अक्सर ये शेयर वाजिब कीमत के मुकाबले ज्यादा कीमत पर जारी किए जाते हैं. शेयर की अतिरिक्त कीमत को इनकम माना जाता है. इस इनकम पर टैक्स लगता है, जिसे एंजेल टैक्स कहा जाता है. स्टार्टअप को इस तरह मिले पैसे को एंजेल फंड कहते हैं. इनकम टैक्स विभाग एंजेल टैक्स वसूलता है.

ऐसे समझें पूरा मामला

  • टैक्स विभाग से आमदनी छुपाना अब स्टार्टअप्स को पड़ सकता है महंगा
  • एंजेल टैक्स के नियमों के दुरुपयोग पर अब लगेगा 200 फीसदी का जुर्माना
  • सरकार ने बजट में प्रस्तावित एंजेल टैक्स से जुड़े कानून में बदलाव किया
  • अभी महज डिक्लेरेशन देकर स्टार्टअप्स को एंजेल टैक्स से छूट हासिल है
  • डिक्लेरेशन में बताना होता है उन्होंने नियम के खिलाफ निवेश नहीं किया है
  • खाली ज़मीन, 10 लाख से ज्यादा की गाड़ी और ज्वैलरी में निवेश पर पाबंदी
  • इसके अलावा स्टार्टअप्स किसी और को कर्ज या एडवांस भी नहीं दे सकते हैं
  • एंजेल टैक्स से राहत के लिए DPIIT और IT विभाग ने व्यवस्था बनाई थी
  • DPIIT के नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 56 के तहत जुर्माना लगेगा.

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