उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। इससे पहले योगी सरकार ने एक दिन यानी कि रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया था लेकिन मंगलवार को इसमें शनिवार को भी शामिल कर लिया गया है। अब पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार दो दिन तालाबंदी रहेगी। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के 5 शहरों में लॉकडाउन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया है।
बता दें कि सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह 26 अप्रैल तक प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लागू करे। हालांकि, राज्य सरकार ने कोर्ट के निर्देश के मुताबिक लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया था। राज्य सरकार ने कहा कि उन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए सख्ती लगाई है। वे और भी ज्यादा सख्ती पर विचार कर रहे हैं लेकिन प्रदेश के लोगों की अजीविका को बचाने के मद्देनजर प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए कोर्ट का निर्णय खारिज कर दिया।
नाईट कर्फ्यू का बदला नियम
वहीं मंगलवार को यूपी सरकार ने राज्य में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रदेश में शनिवार और रविवार को सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कोरोना के प्रबंधन के लिए गठित टीम-11 को सीएम योगी ने मंगलवार को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जिन शहरों में 500 से ज्यादा ऐक्टिव केस हैं, वहां रात 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 7 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा।
प्रवासी मजदूरों के लिए खास निर्देश
दिल्ली-मुंबई से लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए भी योगी ने खास निर्देश दिए हैं। उन्होंने गृह विभाग और परिवहन विभाग को समन्वय बनाकर प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था करने के लिए कहा है। इसके साथ ही प्रवासी श्रमिकों की कोरोना टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को लेकर भी निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा, ‘लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, गोरखपुर, मेरठ जिलों समेत प्रदेश के सभी जिलों में कोविड बेड की संख्या को दोगुना करने की आवश्यकता है।’
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