लंदन। लंदन की रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस (लंदन की हाईकोर्ट) ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका देते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह नीरव मोदी द्वारा दाखिल की गई चौथी जमानत याचिका थी। पंजाब नेशनल बैंक को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाला भगोड़ा नीरव मोदी इस समय लंदन की जेल में बंद है।
बता दें कि इससे पहले वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट नीरव मोदी की तीन जमानत याचिकाओं को पहले ही खारिज कर चुकी है। इसी अदालत में उसे भारत प्रत्यर्पित करने के मामले की सुनवाई चल रही है। वह आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों का सामना कर रहा है।
कोर्ट ने कहा कि उसे नीरव मोदी की कर्ज लौटाने की बात पर भरोसा नहीं है। इस मामले में इंग्लैंड एंड वेल्स की उच्च न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई थी। नीरव की वकील क्लयेर मोंटगोमरी ने उसका पक्ष रखते हुए कहा था कि यदि उसे जमानत मिलती है तो वह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से टैग किए जाने को और ट्रैक किया जाने वाला फोन रखने को तैयार है।’ क्लेयर ने कहा था कि अब जब उस पर प्रत्यर्पण का मामला शुरू हो रहा है तो वह कहीं भाग कर नहीं जा सकता। उसकी बेटी और बेटे भी यहीं आ रहे हैं, वह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू करने वाले हैं।
वहीं, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली क्राउन प्रॉसीक्यूशन ने कहा था कि यदि नीरव मोदी को जमानत मिली तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। नीरव मोदी का ब्रिटेन आना कोई संयोग नहीं है। जिस तरह से उसने धोखाधड़ी की है, उसे पता था कि यह दिन आने वाला था। वह नकद राशि जमाकर जमानत पाने की कोशिश कर रहा था, जो पांच लाख पाउंड से शुरू होकर 20 लाख पाउंड तक पहुंच गई है।
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