पिटबुल और रॉटविलर नस्ल के कुत्तों के पालने पर रोक

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नगर निगम की बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया, दो माह के अंदर नसबंदी और पंजीकरण कराना होगा

गाजियाबाद। नगर निगम की बोर्ड बैठक में शहरी क्षेत्र में पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटीनों नस्ल के खतरनाक कुत्तों के पालने पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। जिन लोगों के पास तीनों नस्ल के कुत्ते हैं, उन्हें दो माह में नसबंदी कराकर निगम में पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद पंजीकरण नहीं होगा। साथ ही हर बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा एक फ्लैट में दो से ज्यादा कुत्ते नहीं रखे जा सकेंगे।
भाजपा पार्षद संजय सिंह ने निगम की बोर्ड बैठक में कुत्तों के संबंध में प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि खतरनाक नस्ल के कुत्तों के हमले से बच्चे और बड़े दहशत में है।पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटीनो नस्ल के कुत्तों के हमले बढ़ रहे हैं। इनके पालने पर रोक लगाई जानी चाहिए। प्रस्ताव को महापौर आशा शर्मा ने पास किया। अन्य पार्षदों ने भी समर्थन किया।
नगर निगम के पशु एवं कल्याण चिकित्साधिकारी डा. अनुज सिंह ने बताया जिन लोगों ने तीनों नस्ल के कुत्तों को पाल रखा है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें दो माह का समय दिया है। दो माह के अंदर कुत्तों की नसबंदी कराए जाए। इसका प्रमाण पत्र निगम में देकर पंजीकरण कराएं। बिना पंजीकरण कुत्ता पाए जाने पर हर बार पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

दो से ज्यादा कुत्ते नहीं रखे सकेंगे

एक फ्लैट के क्षेत्र के हिसाब से एक या दो कुत्तों से ज्यादा नहीं रख सकेंगे। ऐसे कुत्तों का निगम पंजीकरण नहीं करेगा। सदन के इस फैसले से सोसाइटी में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। शहर की कई सोसाइटी में छोटे फ्लैट में तीन से चार कुत्ते लोग पाल रहे हैं।

सदन ने कुत्तों से जुड़े ये प्रस्ताव भी पास किए

1. पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
2. एक फ्लैट में दो कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन कराया जाए
3.पालतू कुत्तों द्वारा की गंदगी की सफाई की जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की होगी। इसके अतिरिक्त आवारा कुत्तों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आरडब्लूए की होगी।
4. कोई भी व्यक्ति किसी के घर के सामने कुत्तों को न तो खाना खिलाएगा और न गंदगी फैलाएगा।
5. पशु प्रेमी तथा आरडब्ल्यूए आपस में समन्यव स्थापित करते हुए आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए निर्धारित स्थान तय करें।
6. सार्वजनिक स्थान जैसे- पार्क और लिफ्ट में कुत्तों को ले जाते समय उनके मुंह पर मजल लगाना अनिवार्य होगा, लेकिन अधिक गर्मी के मौसम में जहां लोग कम हो मजल हटा सकते हैं।
7. आक्रामक कुत्ता छह माह से कम उम्र का है तो उसके मालिक को निगम में शपथ पत्र देना होगा कि कुत्ते की उम्र छह माह पूरी होने पर कुत्ते का बध्याकरण कराकर इसकी सूचना 10 दिन के अंदर निगम को दी जाएगी।

पिटबुल और रॉटविलर के काटने के मामले

13-अगस्त को आदित्य वर्ल्ड सिटी में शिक्षक को रॉटविलर ने काटकर घायल किया
15- अगस्त को लोनी में पिटबुल बच्ची का कान काटकर ले गया
3-सितंबर को संजयनगर में पिटबुल ने बच्चे को काटा, 150 टांके आए थे
5-सितंबर को कीर्तन वाली गली में रॉटविलर ने बच्चे को काटा
11-अक्तूबर को शाम पार्क में खेल रही छात्रा को पिटबुल ने जख्मी किया

सदन के निर्णय को सही ठहराया

ट्रांस हिंडन में बुधवार शाम पार्क में खेल रही 11 वर्षीय तनिष्का अग्रवाल को पिटबुल कुत्ते ने काट लिया था। नए नियम के बाद उनके पिता उमेश अग्रवाल का कहना है कि यह अच्छा निर्णय है। इस प्रजाति को पालने पर पहले ही रोक लगा दी जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा अगर यह नियम पहले बन जाता तो कुत्ते काटने की घटना बहुत कम होती।

सदन के फैसले का स्वागत किया

संजयनगर निवासी सचिन त्यागी के बेटे को पिटबुल ने काटकर गंभीर रूप से घायल किया है। बच्चे को 150 टांके आए थे। उन्होंने निगम के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है जो लोग कुत्ते पाल रहे हैं वह अभी भी मजल लगाकर नहीं टहलाते। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।

कुत्ता पालने के नियम बनने से सोसाइटी के लोगों को राहत

पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटिना कुत्तों को पालने पर रोक लगाने और अन्य प्रजाति के कुत्तों को पालने के नियम बनने से सोसाइटी की आरडब्ल्यूए और लोगों को राहत मिली है। लोगों का कहना है कि निगम के सदन को यह निर्णय पहले ही लेना चाहिए था। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। बीते दिनों क्रॉसिंग रिपब्लिक, राजनगर एक्सटेंशन, सिद्धार्थ विहार समेत अन्य सोसाइटी में पालतू कुत्तों के काटने के मामले आए हैं। क्रोमा महासचिव उज्ज्वल मिश्रा का कहना है कि कुत्ता प्रेमी और लोगों के बीच आए दिन झगड़े होते हैं। फेडरेशन ऑफ राजनगर एक्सटेंशन एओए के अध्यक्ष सचिन त्यागी का कहना है कि इसमें सभी सोसाइटी की आरडब्ल्यूए और एओए को सहयोग करना होगा।

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