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Supreme Court: दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद होने पर CJI सूर्यकांत बोले—’दोपहर तक समाधान न हुआ तो करूंगा हस्तक्षेप’

by Tarun Bhardwaj • July 23, 2026
CJI Surya Kant on the closure of Delhi Metro stations

Supreme Court: दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद होने पर CJI सूर्यकांत बोले—’दोपहर तक समाधान न हुआ तो करूंगा हस्तक्षेप’

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यूनिक समय, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के उग्र प्रदर्शन और ‘चलो संसद’ मार्च के चलते दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने सुरक्षा कारणों से सुप्रीम कोर्ट सहित 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार सुबह 7:30 बजे से बंद कर दिए हैं। मेट्रो सेवाएं प्रभावित होने से आम यात्रियों के साथ-साथ वकीलों और सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को यह मुद्दा देश की सबसे बड़ी अदालत के समक्ष भी गूंजा।

SCBA अध्यक्ष ने CJI के सामने उठाई मांग

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत के समक्ष इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आग्रह किया कि जिन वकीलों, पक्षकारों और रजिस्ट्री के कर्मचारियों के पास सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश का वैध पास (Proximity Card) उपलब्ध है, उन्हें उचित सुरक्षा जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

विकास सिंह ने तर्क देते हुए कहा, “मेट्रो में एक निकास बिंदु होता है जहां सुरक्षा जांच आसानी से की जा सकती है। जिन लोगों के पास प्रॉक्सिमिटी कार्ड हैं, उन्हें बाहर आने दिया जाए और बाकी यात्रियों से दूसरी ट्रेन लेने को कहा जा सकता है। इससे कोर्ट का कामकाज प्रभावित नहीं होगा और लोगों को भी राहत मिलेगी।”

CJI सूर्यकांत का बड़ा आश्वासन

मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बार एसोसिएशन को भरोसा दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन पहले से ही इस मामले को मेट्रो अधिकारियों के सामने उठा चुका है।

सीजेआई ने कहा, “मैंने सुबह ही इस संबंध में अधिकारियों से बात करने के निर्देश दे दिए हैं। वे इसे समाधान के एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। यदि दोपहर तक मेट्रो अधिकारियों के स्तर पर कोई समाधान नहीं निकलता है और मेरे हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी, तो मैं स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करूंगा।”

वकीलों के हित में CJI का सर्कुलर, अनुपस्थिति पर नहीं पारित होगा प्रतिकूल आदेश
मेट्रो स्टेशन बंद होने के कारण सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक विशेष सर्कुलर भी जारी किया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मेट्रो बंद होने या यातायात बाधित होने के कारण यदि कोई वकील समय पर अदालत में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसकी अनुपस्थिति में कोई भी प्रतिकूल आदेश (Adverse Order) पारित नहीं किया जाएगा।

DMRC ने बंद किए ये 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशन

सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर DMRC ने गुरुवार सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम स्टेशनों पर प्रवेश व निकास पूरी तरह बंद रखा है; हालांकि यात्रियों की सहूलियत के लिए राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रखी गई है।

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