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RBI New FD Rules: 1 अक्टूबर 2026 से बदल जाएंगे बैंक FD के नियम; एक ही बैंक की शाखाओं में नहीं मिलेगा अलग ब्याज

by Tarun Bhardwaj • August 23, 2026
RBI New FD Rules

RBI New FD Rules: 1 अक्टूबर 2026 से बदल जाएंगे बैंक FD के नियम; एक ही बैंक की शाखाओं में नहीं मिलेगा अलग ब्याज

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यूनिक समय, नई दिल्ली। यदि आप अपनी बचत को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देश आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज की दरों में पारदर्शिता और समानता लाने के उद्देश्य से एक बड़ा निर्णय लिया है। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2026 से देशभर के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (Commercial Banks) पर लागू कर दिया जाएगा।

एक ही बैंक की अलग शाखाओं में नहीं चलेगा भेदभाव

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लागू किए जा रहे नए नियमों के तहत अब एक ही बैंक की अलग-अलग शाखाओं में जमाकर्ताओं के साथ ब्याज दरों को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। यदि दो ग्राहक एक ही दिन, समान अवधि, समान राशि और एक जैसी शर्तों के तहत फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराते हैं, तो बैंक उन्हें अलग-अलग ब्याज दरें ऑफर नहीं कर सकते हैं। इस नए बदलाव के लागू होने से शहर, क्षेत्र या बैंक शाखा बदलने के आधार पर ग्राहकों को अलग-अलग ब्याज दरें मिलने की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।

वेबसाइट पर उपलब्ध करानी होगी पूरी जानकारी

ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर लागू एफडी ब्याज दरों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएं। इस कदम से ग्राहकों को अब बार-बार बैंक शाखाओं के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वे घर बैठे ही आसानी से देख सकेंगे कि किस अवधि पर कितना ब्याज मिल रहा है। इसके साथ ही, अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों की आपस में तुलना करना और बेहतर निवेश का फैसला लेना पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा।

आम निवेशकों की मौजूदा FD पर क्या पड़ेगा असर?

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि 3 करोड़ रुपये से कम की रिटेल एफडी कराने वाले आम निवेशकों को इन बदलावों से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस नए नियम के लागू होने के बाद भी पहले से चल रही पुरानी एफडी की तय ब्याज दरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वे पूरी अवधि तक पूर्ववत बनी रहेंगी। वहीं दूसरी ओर, 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की एकल जमा राशि को ‘बल्क डिपॉजिट’ की श्रेणी में रखा जाएगा, जिसके संचालन के लिए रिजर्व बैंक ने अलग से नियम निर्धारित किए हैं।

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