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दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन की घोषणा के बाद जंतर-मंतर पर कड़ी सुरक्षा; 11 प्रमुख मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद

by Tarun Bhardwaj • October 2, 2026
Tight security at Jantar Mantar after announcement of protest in Delhi

दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन की घोषणा के बाद जंतर-मंतर पर कड़ी सुरक्षा; 11 प्रमुख मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद

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यूनिक समय, नई दिल्ली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और विभिन्न वामपंथी छात्र संगठनों (SFI और DYFI) द्वारा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और मार्च की घोषणा के बाद राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। कानून-व्यवस्था और जन-सुरक्षा बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी नई दिल्ली जिले में बीएनएस (BNS) की धारा 163 लागू कर दी है।

इसके साथ ही यात्रियों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और नई दिल्ली समेत 11 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर अगले आदेश तक एंट्री और एग्जिट की सुविधा बंद कर दी है।

अगले आदेश तक 11 मेट्रो स्टेशन बंद

DMRC द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, यात्रियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत निम्नलिखित 11 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे:

  • राजीव चौक
  • सेंट्रल सेक्रेटेरिएट
  • नई दिल्ली
  • मंडी हाउस
  • जनपथ
  • पटेल चौक
  • लोक कल्याण मार्ग
  • आईएनए (INA)
  • चावड़ी बाजार
  • रामकृष्ण आश्रम मार्ग
  • सेवा तीर्थ

इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध

यात्रियों को ध्यान में रखते हुए DMRC ने स्पष्ट किया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर ट्रेन बदलने (इंटरचेंज) की सुविधा सुचारू रूप से जारी रहेगी।

दिल्ली में धारा 163 लागू

बिना पूर्व लिखित अनुमति के विरोध-प्रदर्शन की घोषणा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जंतर-मंतर और आसपास के संवेदनशील इलाकों को बैरिकेड्स लगाकर पूरी तरह सील कर दिया गया है।

पुलिस एडवाइजरी के मुताबिक, 5 या उससे अधिक लोगों के एक जगह एकत्रित होने, सार्वजनिक बैठकों, जुलूस, प्रदर्शन, नारेबाजी और धरना देने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही लाठी, डंडे, बैनर, प्लेकार्ड, हथियार, तलवार या पत्थर जैसी चीजें साथ लेकर चलने पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा।

दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बीएनएस (BNS) की धारा 223 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों की सहूलियत और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। कनॉट प्लेस, टॉल्स्टॉय मार्ग, जंतर-मंतर रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक और GPO के आसपास ट्रैफिक रेगुलेशन व डायवर्जन लागू रहेंगे।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रभावित रास्तों पर जाने से बचें, यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें और तैनात ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों व डायवर्जन संकेतों का पालन करें।

नोट: यूनिक समय को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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