सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है. शीर्ष अदालत ने विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी है. साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए अयोध्या में कहीं भी पांच एकड़ जमीन देने को कहा है. वहीं, कोर्ट में निर्मोही अखाड़ा के सभी दावे खारिज हो गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण के लिए 3 से 4 महीने में कार्य योजना पेश करने को कहा है.
11:09 am (IST)
सीजेआई ने कहा कि अंदरूनी हिस्सा विवादित है. सुन्नी वक्फ बोर्ड को विवादित स्थल की 5 एकड़ जमीन दी जाए.
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