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एमएलसी चुनाव को लेकर मथुरा में प्रशासन सख्त; 23 अक्टूबर को मतदान के चलते शराब और भांग की बिक्री पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

by Tarun Bhardwaj • October 22, 2026
Administration in Mathura on high alert regarding MLC elections

एमएलसी चुनाव को लेकर मथुरा में प्रशासन सख्त; 23 अक्टूबर को मतदान के चलते शराब और भांग की बिक्री पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

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यूनिक समय, मथुरा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के मद्देनजर मथुरा जिले में प्रशासन ने सुरक्षा और शांति व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार, 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान को सुचारू, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने जिले में शराब और भांग की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

शासन और निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर फैसला

जिला प्रशासन के अनुसार, यह सख्त निर्णय उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के आबकारी अनुभाग, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। मतदान के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से यह पाबंदी लगाई गई है।

संशोधित आदेश और अनुज्ञापियों के लिए निर्देश

जिला मजिस्ट्रेट ने 21 अक्टूबर को जारी अपने पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत जिले में संचालित सभी संबंधित आबकारी अनुज्ञापन (शराब और भांग की दुकानें) प्रतिबंधित अवधि के दौरान पूरी तरह बंद रहेंगे और इस अवधि में किसी भी दुकान से शराब या भांग की बिक्री नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि दुकानें बंद रहने के कारण किसी भी अनुज्ञापी (लाइसेंसधारक) को किसी प्रकार का प्रतिकर या मुआवजा नहीं दिया जाएगा, इसलिए सभी दुकानदारों के लिए इस आदेश का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।

किन कानूनी प्रावधानों के तहत हुई कार्रवाई?

यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 135ग के खंड-1 में दिए गए प्रावधानों तथा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

प्रशासन का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की आशंका को पूरी तरह समाप्त करना है। आदेश के प्रभावस्वरूप, शुक्रवार को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक मथुरा जिले में सभी शराब और भांग की दुकानें बंद रहेंगी।

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