Alert! एक सितंबर से बदल जाएंगे ट्रैफिक नियम, लाइसेंस कैंसिल होगा और लगेगा भारी जुर्माना

अगर आप खतरनाक तरीके से या फिर शराब पी कर गाड़ी चलाते हैं तो हो जाइए सावधान. एक सितंबर  से मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019  लागू हो जाएगा.

ट्रैफिक से जुड़े नियम और उनके उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने की रकम में 1 सितंबर से सब कुछ बदल रहा है. अगर आप खतरनाक तरीके से या फिर शराब पी कर गाड़ी चलाते हैं तो हो जाइए सावधान. एक सितंबर से मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019  लागू हो जाएगा. देश में ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन हो इसके लिए मोदी सरकार ने मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 ले कर आई है.

एक सितंबर से आपके दिनचर्या मोदी सरकार के इस कदम के बाद खुद-ब-खुद बदल जाएंगे. एक सितंबर से अगर आप सोचेंगे कि घर से लेट निकलने पर भी दफ्तर समय पर पहुंच जाएंगे तो अब भूल जाइए.अगर आप खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने में पकड़े जाते हैं तो पहले की तुलना में जुर्माना कई गुना ज्यादा देने पड़ेंगे.
आइए जानते हैं नए मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 की खास बातें. पहले पकड़े जाने पर कितना देना पड़ता था और एक सितंबर से कितना देना पड़ेगा.

    • बिना हेलमेट पहले जुर्माना 100 से 300 रुपए, अब 500 से 1500 रुपए तक
    • ट्रिपल राइडिंग पहले 100 रुपए अब 500 रुपए
    • पॉल्युशन सर्टिफिकेट को लेकर पहले 100 रुपए अब 500 रुपए
    • बिना लाइसेंस पहले 500 रुपए अब 5000 रुपए
    • ओवर स्पीडिंग पहले 400 रुपए अब 1000 से 2000 रुपए तक
    • डेंजरस ड्राइविंग पहले 1000 रुपए अब 1000 से 5000 रुपए तक
    • मोबाइल फोन ड्राइविंग करते वक्त पहले जुर्माना 1000 रुपए अब 1000 से 5000 तक रुपए
    • गलत साइड गाड़ी चलाने पर पहले 1100 अब 5000
    • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 2000 अब 10 हजार रुपए
    • रेड लाइट जंप जुर्माना पहले 100 अब पहली बार पकड़े जाने पर 1000 से 5000 रुपए तक
    • दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 से 10 हजार रुपए तक
    • सीट ब्लैट पहले 100 अब 1000 रुपए
    • ओवरलोड गाड़ी चलाने पर 5 हजार जुर्माना
    • तय सीमा से तेज गति से गाड़ी चलाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना

जॉइंट सीपी ट्रैफिक नरेंद्र सिंह बुंदेला के मुताबिक ट्रैफिक सेफ्टी के लिऐ नया मोटर वेहिकल एक्ट आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा. अब से सीट ब्लैट के लिए जुर्माना 1000 रूपए कर दिया गया है पहले यह 100 रुपए था. रेड लाइट जम्प के लिए पहले जुर्माना 1000 था अब 5000 जुर्माना होगा. ड्रक एंड ड्राइव के लिए पहले जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है. हेलमेट न पहनने पर जुर्माना 100 रूपए से 500 रुपए हो जाएगा.

नाबालिग को लेकर मोटर विकल एक्ट के 199A एक नया सेक्शन बना है. उसमें अगर यातायात नियम तोड़ते अगर नाबालिग पाया गया तो उसमे नाबालिग के किये गए उल्लंघन पर काऱ मालिक और गार्जियन पर 25 हजार का जुर्माना लगेगा. साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जाएगा. वही नाबालिग को 25 साल की उम्र तक उसका ड्राइवर लाइसेंस नही मिलेगा.

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