योग संस्थान और जिम पांच अगस्त से खुलेंगे
मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क को अनुमति नहीं
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। रात में लोगों के आवागमन पर लगी पाबंदी को हटा दिया गया है। योग संस्थान और जिम को पांच अगस्त से खुलने की अनुमति दी गई है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समेत भीड़ जमा करने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को भी 31 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। दिशा-निर्र्देशों के अनुसार, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, आॅडिटोरियम, असेंबली हॉल व ऐसे अन्य स्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्थानों पर इन प्रतिबंधों के अलावा बाकी सभी गतिविधियों को अनुमति होगी।
अनलॉक के तीसरे चरण में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य मानकों का पालन करने के निर्देश के साथ अनुमति रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्र्देशोंं का पालन करना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा। इन स्थानों पर केवल आवश्यक सेवाओं और गतिविधियों को ही अनुमति रहेगी। यहां सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।
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