नई दिल्ली। केंद्र सरकार बजट में कामकाजी महिलाओं को टैक्स छूट दे सकती है। 5 जुलाई को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कामकाजी महिलाओं को राहत दे सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक, एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की समय सीमा हट सकती है। वहीं बच्चों की परवरिश में बढ़ते खर्च पर भी राहत मिलने की संभावना है।
सूत्रों के मुताबिक, बजट में महिलाओं को टैक्स छूट की सौगात मिल सकती है. कामकाजी महिला के बच्चों की क्रेच फीस पर टैक्स छूट मिलने की संभावना है. क्रेच फीस पर टैक्स छूट अधिकतम 7500 रुपये तक हो सकती है. यह टैक्स छूट अधिकतम 2 बच्चों की क्रेच फीस पर देने का विचार किया जा रहा है.
महिलाओं को बैंक से 40 हजार तक के ब्याज पर टैक्स नहीं
मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में घोषणा की थी कि महिलाओं को बैंक से 40 हजार रुपये तक के ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा. यानी अगर महिलाएं बैंक से 40 हजार रुपये तक ब्याज पाती हैं तो उस पर नहीं लगेगा.
अंतरिम बजट में महिलाओं को मिले ये तोहफे
अंतरिम बजट में सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए पीएम मातृ योजना की घोषणा की जिसके तहत महिलाओं को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा. वहीं सरकार ने श्रमिक की मौत पर 2.5 लाख रुपये की बजाय अब 6 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया. इसके अलावा ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर सरकार ने 20 लाख कर दिया.
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