मुंबई। दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। मेट्रो अपने नियत और निर्धारित समय से चल रही है। इससे पहले मेट्रो कर्मचारियों ने आज से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के दखल के बाद मेट्र सामन्य रूप से चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेट्रो कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी DMRC कर्मचारी यूनियन ने वेतन वृद्धि व अन्य मांगों को लेकर 30 जून से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था।
दिल्ली हाईकोर्ट के इस रोक से राजधानी और एनसीआर के करीब 25 लाख यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दिल्ली मेट्रो प्रशासन की याचिका पर कर्मचारी परिषद महासचिव व अन्य को नेटिस जारी कर 6 जुलाई तक जवाब मांगा है। कोर्ट कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों की यह हड़ताल संबंधी कदम उचित नहीं है और न ही यह वैध है। अदालत ने कहा कर्मचारी यूनियन ने इससे पूर्व तय नियमों के अनुसार मेट्रो प्रशासन को नोटिस नहीं दिया। इतना ही नहीं दोनों पक्षों के बीच समझौते के लिए बातचीत जारी है ऐसे में हड़ताल उचित नहीं है।
इससे पहले मेट्रो के 9000 नॉन-एग्जिक्यूटिव कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी जैसी कई मांगें पूरी न होने से 30 जून से हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी। कर्मचारियों की मांगें हैं कि काउंसिल के बजाय डीएमआरसी यूनियन बनाने की अनुमति दी जाए, पे कमीशन के तहत पारिश्रमिक बढ़ाया जाए, एरियर दिया जाए, स्टाफ के ड्यूटी के घंटों के साथ आराम का टाइम भी सुनिश्चित किया जाए और स्टाफ की ट्रांसफर नीतियों को पारदर्शी बनाने समेत कई शामिल हैं।
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