नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही आधार की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए सिर्फ आईटीआर फाइलिंग के लिए ही आधार को पैन से लिंक करवाना अनिवार्य कर रखा है, लेकिन बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आधार देना अब जरूरी नहीं रह गया है। जैसा कि आधार में हमारी सभी अहम बायोमेट्रिक जानकारियां होती है लिहाजा हम इसे गैर-अनिवार्य जगहों से डी-लिंक भी करवा सकते हैं। हम अपनी इस खबर के माध्यम से आपको आधार को डिजिटल वॉलेट और बैंक अकाउंट से डी-लिंक करवाने का तरीका बता रहे हैं। समझिए क्या है स्टेप बाई स्टेप तरीका…
सबसे पहले समझिए आधार कहां जरूरी नहीं:
ऐसे में डिजिटल वॉलेट और बैंक अकाउंट को भी आधार से जोड़ना जरूरी नहीं है। अगर आपने बैंक या डिजिटल वॉलेट के लिए अपना आधार दिया है तो आप इसे डीलिंक करवा सकते हैं। जानिए कैसे……
मोबाइल वॉलेट को कैसे कराएं डीलिंक: अगर कोई ग्राहक पेटीएम डिजिटल वॉलेट से अपने आधार को डी-लिंक करवाना चाहता है तो उसे ये स्टेप फॉलो करने होंगे….
बैंक खाते से कैसे डी-लिंक करें आधार:
आप अपने बैंक खाते से ऑनलाइन माध्यम से आधार को डी-लिंक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक ब्रांच जाना होगा।
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