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बिना नई नौकरी के भी EPF खाता बना रहेगा एक्टिव; जानिए 10 लाख रुपये का फंड 15 साल में कैसे बनेगा 32.84 लाख

by Tarun Bhardwaj • September 20, 2026
EPF account will remain active even without a new job

बिना नई नौकरी के भी EPF खाता बना रहेगा एक्टिव; जानिए 10 लाख रुपये का फंड 15 साल में कैसे बनेगा 32.84 लाख

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यूनिक समय, नई दिल्ली। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार करने का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद माध्यम माना जाता है। सामान्यतः इसमें कर्मचारी और नियोक्ता (कंपनी) दोनों ही बेसिक सैलरी का 12-12 प्रतिशत योगदान करते हैं। हालांकि, कई बार नौकरी छूट जाने या इस्तीफा देने की स्थिति में मासिक योगदान रुक जाता है, जिससे कर्मचारियों में यह चिंता बनी रहती है कि उनके जमा फंड का क्या होगा।

EPFO के नियमों के अनुसार, अगर आप नौकरी छोड़ भी देते हैं, तब भी आपके खाते में मौजूद बैलेंस पर चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता रहता है।

बिना नए योगदान के 10 लाख रुपये बनेंगे 32.84 लाख

यदि आपकी उम्र 35 वर्ष है और आपके ईपीएफ खाते में 10 लाख रुपये का बैलेंस जमा है, तो बिना किसी नए मासिक योगदान के भी यह रकम तेजी से बढ़ेगी। वर्तमान में EPFO 8.25% की आकर्षक वार्षिक ब्याज दर प्रदान कर रहा है, जो PPF या बैंक FD (6.50% – 7.50%) की तुलना में काफी अधिक है।

35 साल की उम्र में जमा 10 लाख रुपये पर अगले 15 वर्षों तक लगातार 8.25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ता रहेगा। 50 साल की उम्र तक केवल ब्याज के रूप में लगभग 22.84 लाख रुपये जुड़ जाएंगे।

इससे आपका कुल कॉर्पस बढ़कर 32.84 लाख रुपये हो जाएगा। यह गणना दर्शाती है कि चक्रवृद्धि (Compounding) की ताकत से बिना नया पैसा डाले भी आपका फंड सुरक्षित रूप से बढ़ता रहता है।

EPFO का नियम

नौकरीपेशा लोगों में यह आम भ्रम रहता है कि नौकरी छोड़ने के 3 साल (36 महीने) बाद खाता निष्क्रिय हो जाता है और उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। EPFO के संशोधित नियमों के अनुसार, नौकरी रहे या न रहे, आपके खाते पर 58 साल की उम्र पूरी होने तक लगातार ब्याज मिलता रहता है।

EPF अकाउंट केवल 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही ‘इनऑपरेटिव’ (निष्क्रिय) घोषित किया जाता है। इसके अलावा, स्थायी रूप से विदेश में बस जाने पर या मृत्यु के बाद 3 साल तक कोई क्लेम न करने की स्थिति में भी खाता निष्क्रिय माना जाता है।

स्वैच्छिक योगदान (VPF) से बढ़ाएं अपना रिटायरमेंट कॉर्पस

जो कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के लिए और बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं, वे अनिवार्य 12% कटौती के अलावा वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड (VPF) के जरिए अतिरिक्त योगदान कर सकते हैं। VPF पर भी ईपीएफ के बराबर ही 8.25% की दर से ब्याज मिलता है, जिससे रिटायरमेंट कॉर्पस को और भी तेज़ी से बढ़ाने में मदद मिलती है।

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