13 से 15 नवम्बर तक के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी होंगे
कारोबार संवाददाता
यूनिक समय/ मथुरा। जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने दीपोत्सव पर आतिशबाजी/ पटाखों की बिक्री के लिए 24 स्थान निश्चित किये हैं। उन्होंने जनसुरक्षा के लिये बाहर खुले स्थानों पर बिक्री करने के निर्देश जारी किये हैं। डीएम आतिशबाजी बिक्री की निगरानी के लिए नगर में नगर मजिस्ट्रेट एवं मुख्य अग्नि शमन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक नगर को नामित किया है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस नामित किये गये हैं। डीएम ने बताया कि आतिशबाजी की दुकानें 13 से 15 नवम्बर खोली जा सकती हैं। उक्त अवधि के लिए आतिशबाजी/पटाखों की बिक्री अस्थायी आतिशबाजी के लाइसेंस प्रभारी अधिकारी शस्त्र द्वारा जारी किये जायेंगे। विक्रय के लिये चयनित स्थानों पर समुचित सफाई, प्रकाश एवं अग्निशमन व्यवस्था के लिये फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगाने एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्था के लिये आवश्यक प्रबन्ध किये जाना भी सुनिश्चित करें। डीएम ने बताया कि रामलीला मैदान महाविद्या कालोनी, थाना गोविन्द नगर, ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे मंशा टीला मन्दिर के पास लटू प्रधान का खेत में थाना हाईवे, रामलीला मैदान सदर थाना सदर बाजार, बीटीसी ग्राउण्ड थाना रिफाइनरी, हजारीमल सोमानी इण्टर कॉलेज थाना वृन्दावन, राल थाना वृन्दावन, रामलीला मैदान थाना गोवर्धन, चामुण्डा कालौनी परिसर थाना सौंख मगोर्रा, आभा कैण्टीन थाना सदर बाजार, ग्राम छटीकरा राल रोड़ पंचायती चबूतरा थाना वृन्दावन, दलित समाज स्थल अड़ींग थाना गोवर्धन, ईट मण्डी ग्राउण्ड थाना लक्ष्मीनगर यमुनापार, होलिका चबूतरा खामनी थाना हाईवे, कस्बा मगोर्रा थाना मगोर्रा, खुला खेत नगला कीकी थाना वृन्दावन, खुला खेत आटस थाना वृन्दावन, पुराना बस स्टैण्ड थाना छाता, मण्डी समिति कोसीकलां थाना कोसीकला, मण्डी समिति शेरगढ़ थाना शेरगढ़, बृज आदर्श कॉलेज थाना मांट, टैंटीगांव लवानिया फार्म हाउस थाना मांट, गोपालबाग राया थाना राया, पशु पैंठ मैदान थाना महावन तथा रामलीला मैदान थाना बल्देव आदि हैं।
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