केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से सिनेमाहॉल को खोलने की इजाजत दी है. इसी के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमाहॉल्स में जाने के लिए खास गाइडलाइन्स भी जारी किए. अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में खुलने वाले सिनेमाहॉल्स के लिए अलग से गाइडलाइन्स जारी की हैं.
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राज्य सरकार द्वारा जारी इन गाइडलाइन्स के अनुसार गुरुवार 15 अक्टूबर से सभी सिनेमाहॉल, थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे. यानी पहले जितनी ऑडियंस की क्षमता थी अब उससे आधी रखी जाएगी.
6 फीट की दूरी अनिवार्य
चीफ सेक्रेटरी आरके तिवारी ने बयान दिया कि कंटेनमेंट जोन से बाहर मौजूद सिनेमाहॉल्स, थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे. सिनेमाहॉल्स के कॉमन एरिया और वेटिंग एरिया में हर एक व्यक्ति को कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है. कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर का प्रबंध आवश्यक है. ऑडिटोरियम में अंदर जाने से पहले हर एक व्यक्ति को थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा. जिनमें कोई लक्षण नहीं हैं सिर्फ उसे ही अंदर जाने की इजाजत मिलेगी.
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50 प्रतिशत क्षमता को बनाए रखने के लिए, सीट्स पर टेप से क्रॉस बनाया जाएगा जिसपर बैठने की इजाजत नहीं होगी. बुकिंग विंडो में ही उन सीट्स की जानकारी डिस्प्ले कर दी जानी चाहिए. कस्टमर्स का फोन नंबर लिया जाएगा.
हर शो के बाद होगी स्क्रीन की सफाई
शो के अंतराल के बाद यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि शौचालयों में भीड़ न हो. पर्याप्त फूड काउंटर्स बनाया जाना चाहिए. थिएटर के अंदर का टेंपरेचर 24 से 30 डिग्री सेल्सियस और क्रॉस वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए. लिफ्ट में सीमित क्षमता में लोगों को प्रवेश करने की इजाजत होगी. हर शो के बाद स्क्रीन्स को साफ किया जाएगा.
प्रोटोकॉल की अवमानना करने पर लिया जाएगा एक्शन
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित COVID-19 प्रोटोकॉल को सख्ती से फॉलो किया जाना चाहिए. गाइडलाइन्स नहीं मानने पर IPC और डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत एक्शन लिया जाएगा.
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