अब आप सरकारी सब्सिडियों का लाभ सीधे अपने डाकघर बचत खाते में प्राप्त कर सकते हैं। देशभर में कोरोना महामारी को देखते हुए डाक विभाग ने इस बारे में 11 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया है।
इस सर्कुलर के तहत अगर आप सरकारी सब्सिडी पाने के हकदार हैं तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से अब इसे आप अपने डाकघर के बचत खाते में प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि आपका डाकघर का बचत खाता आपके आधार से जुड़ा हो। हालांकि, अगर आपका खाता अभी तक आधार से लिंक नहीं तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने खाते को आधार से आसानी से लिंक कर सकते हैं। वहीं, नए खाता खोलने वाले के लिए डाक विभाग ने आधार को लिंक करने का एक कॉलम शामिल किया है। यह कॉलम खाता खोलने के एप्लीकेशन/पर्चेज ऑफ सर्टिफिकेट फॉर्म में दिखाई देगा।
ऐसे कर सकते हैं ऑफलाइन अप्लाई
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मौजूदा डाकघर बचत खाता धाराकों के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया गया है। इन्हें ‘एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग/सीडिंग’ और ‘रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट्स इनटू पीओएसबी अकाउंट’ नाम से जारी किया गया है। इसके जरिये खाताधारक अपने आधार से अपने बचत खाता को जोड़ सकते हैं। वहीं, ऑफलाइन लिंक कराने के लिए खाताधारक अपनी आधार डिटेल्स को संबंधित पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जमा कर सकते हैं।
संयुक्त आवेदन फॉर्म के बाद यह राहत
गौरतलब है कि सरकार ने बीते अप्रैल महीने में पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट और अन्य छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए संयुक्त आवेदन फॉर्म जारी किया था। डाक विभाग का ताजा सर्कुलर इस कदम के बाद आया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कदम
डाक विभाग ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुसरण करते हुए सरकारी सब्सिडी पाने के लिए आधार से खाता जुड़ा होना अनिवार्य किया है। आधार की कानूनी मान्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, अपने बैंक खाते को आधार नंबर के साथ लिंक करना जरूरी नहीं है। पेंशन, एलपीजी सब्सिडी इत्यादि जैसी सरकारी सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए अपने बैंक खाते में आधार नंबर देना जरूरी है। इस तरह जारी किए गए सर्कुलर से ऐसा लगता है कि डाकघर बचत खाते धारक को भी सब्सिडी का लाभ लेने के लिए संबंधित सरकारी प्राधिकरण को अपने खाते का ब्योरा देने की जरूरत होगी।
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