नयी दिल्ली। अब आपको अपने मोबाइल के गुम या चोरी हो जाने पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका मोबाइल आसानी से वापस मिल सकता है.
इसके लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर चोरी या गुम हुए मोबाइल की शिकायत की जा सकती है, जिसके जरिये पुलिस उस फोन तक आसानी से पहुंच सकेगी. जैसे ही आप हेल्पलाइन नंबर अपने मोबाइल चोरी की जानकारी देंगे तुरंत ही उस फोन को ऑफ किया जा सकेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दूरसंचार मंत्रालय ने मोबाइल चोरी, झपटमारी और गुम होने की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर टेलीग्राफ एक्ट में संशोधन किया था. उसी के तहत अब आईएमईआई से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जायेगी.
इसी दिशा में दूरसंचार प्रौद्योगिकी केंद्र (सी-डॉट) को दूरसंचार मंत्रालय ने यह मैकनिज्म तैयार करने को कहा था, जिस पर काम करते हुए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर 14422 जारी किया है, जिस पर चोरी या गुम मोबाइल की शिकायत की जा सकती है. इसके लिए एक सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर तैयार हो गया है. इसके जरिये आईएमईआई नंबर और मोबाइल से जुड़ी सभी जानकारी पता चल जायेगी. सरकार की ओर से जारी इस हेल्पलाइन नंबर पर आप अपनी शिकायत फोन पर या फिर एसएमएस के जरिये भी कर सकते हैं. ऐसा करते ही आपकी शिकायत दर्ज हो जायेगी, जिसके बाद पुलिस और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी आपके मोबाइल की खोज में जुट जायेंगे. ऐसे में आपका मोबाइल वापस भी मिल सकता है.
दूरसंचार मंत्रालय जल्द करेगा शुरू दूरसंचार मंत्रालय मई महीने के आखिर तक महाराष्ट्र सर्किल में इसकी शुरुआत करेगा. देश के 21 अन्य दूरसंचार सर्कल में इसे अलग-अलग फेज में दिसंबर तक लागू किये जाने की संभावना है.
मोबाइल के खोने पर शिकायत दर्ज होते ही पुलिस और सेवा प्रदाता मोबाइल मॉडल और आईएमईआई का मिलान करेंगी. अगर आईएमईआई नंबर बदला जा चुका होगा, तो सेवा प्रदाता उसे बंद कर देंगी, हालांकि सेवा बंद होने पर भी पुलिस मोबाइल ट्रैक कर सकेगी.
जैसे ही मोबाइल फोन चोरी की शिकायत हेल्पलाइन नंबर की जायेगी, तुरंत ही यह सिस्टम काम करने लगेगा. सी-डॉट के मुताबिक, शिकायत मिलने पर मोबाइल में कोई भी सिम लगाये जाने पर नेटवर्क नहीं आयेगा, लेकिन उसकी ट्रैकिंग होती रहेगी. मालूम हो कि आईएमईआई नंबर बदलने पर तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.
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