केरल सोना तस्करी मामला: हाईकोर्ट ने स्वप्ना की अग्रिम जमानत अर्जी पर स्थगित की सुनवाई, भाजपा ने लगाया आरोप

स्वप्ना
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केरल सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की अग्रिम जमानत याचिका पर केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार तक सुनवाई स्थगित कर दी है। केंद्र सरकार के वकील रवि प्रकाश ने अदालत से कहा, ‘चूंकि इसकी जांच एनआईए कर रही है, इसलिए उच्च न्यायालय जमानत याचिका पर विचार नहीं कर सकता है और मामले को विशेष अदालत द्वारा निपटाया जाना चाहिए।’

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स्वप्ना बोली- यूएई राजनयिक का माना था निर्देश
सोना तस्करी की मुख्य आरोपी स्वप्ना ने पहली बार गुरुवार को ऑडियो संदेश जारी करके मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उसका कहना है कि इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। उसका कहना है कि ऐसा यूएई के राजनयिक राशिद खमीस के निर्देशों के अनुसार किया गया। कार्गो परिसर में सामान को जब क्लियर नहीं किया जा सका तो राशिद ने उसे सीमा शुल्क अधिकारियों से संपर्क करने को कहा था। इसी आधार पर सीमा शुल्क अधिकारियों से बात की थी। तब मुझे नहीं पता था कि खेप कहां से आई थी और इसमें क्या है।

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भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप
वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रवक्ता बी गोपालकृष्णन ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने स्वप्ना की महावाणिज्यिक दूतावास के लिए अनुशंसा की थी। वेणुगोपाल ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने दावा किया है कि आरोपी महिला खाड़ी देशों में सीपीआई (एम) के लिए बिचाैलिया की तरह काम करती थी।

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एनआईए करेगी जांच
गृह मंत्रालय ने गुरुवार को यह मामला एनआईए के हवाले कर दिया। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि इस घटना का राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। इस फैसले से एक दिन पहले ही केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में दखल देने की मांग की थी। विजयन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर राजनयिक सामान से करोड़ों रुपये के सोने की जब्ती की प्रभावी जांच के लिए दखल की मांग उठाई थी।

 

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