काम की बात: अब बहुत असानी से ट्रांसफर हो सकता है LPG कनेक्शन, जानिए क्या है

नई दिल्ली। जिंदगी की भागदौड़ में कई बार हमें घर या शहर बदलने की जरूरत पड़ जाती है. जब घर का पता बदलता है तो हमें जरूरी सुविधाओं को भी ट्रांसफर कराना पड़ता है. आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर का पता बदल गया है तो आप गैस कनेक्शन को किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं.

अगर पुराने क्षेत्र में पता बदलता है तो
आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप वहीं नए घर में शिफ्ट हो गए हैं तो आपको अपने वितरक से संपर्क करना होगा. आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिस पर नये घर का पता बताना होगा और प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा. आपको यहां दूसरी जानकारियां देने की जरूरत नहीं पड़ती हैं, क्योंकि ये जानकारियां गैस एजेंसी के पास पहले से ही रहती हैं.

अगर आपने शहर बदल लिया हो
अगर आपने शहर बदल लिया है तो गैस कनेक्शन के ट्रांसफर की प्रक्रिया अलग है. आपको पुरानी एजेंसी पर जाकर सब्सक्रिप्शन वाउचर, डोमेस्टिक गैस कंज्यूमर कार्ड, ट्रांसफर सब्सक्रिप्शन वाउचर सिलेंडर और रेग्युलेटर को जमा करना होगा. इसके बाद आपका वितरक आपको टर्मिनल वाउचर बनाकर देगा. जब आप दूसरे शहर पहुंचेंगे तो आपको नजदीकी एजेंसी से संपर्क करना होगा और अपना टर्मिनल वाउचर और नए घर का पता जमा कराना होगा. जांच के बाद नई गैस एजेंसी आपको रेग्युलेटर और गैस सिलेंडर प्रदान करती है.

बता दें कि उपकरण जमा कराने की प्रक्रिया पूरी होने पर पुरानी गैस एजेंसी आपकी सिक्योरिटी मनी को वापस कर देती है. नई एजेंसी पर आपको फिर से सिक्योरिटी जमा करानी होगी.

अगर एजेंसी बदलनी हो

आप चाहें तो अपना वितरक भी बदल सकते हैं, इसके लिए अलग प्रक्रिया है. वितरक बदलने के लिए आपको सबसे पहले अपने पुराने वितरक के ऑफिस में जाकर पंजीकरण के समय मिला सब्सक्रिप्शन वाउचर जमा करना होगा. यहां से आपको टर्मिनल वाउचर मिलेगा. इसमें आपको नया पता दर्ज करना होगा. वाउचर को पूरी तरह भरकर पुराना वितरक स्टैंप लगाकर इसे आपको सौंप देगा.
टर्मिनल वाउचर यहां से नई गैस एजेंसी के पास पहुंचता है और चार से पांच दिन के अंदर पता चेंज हो जाता है. ग्राहक को नई एजेंसी से नए कंज्यूमर नंबर के साथ डोमेस्टिक गैस कंज्यूमर कार्ड के साथ मिलता है.

किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
सबसे पहले आपका आधार कार्ड अपडेट होना जरूरी है. पता पदलने पर अपना आधार कार्ड भी अपडेट करवा लें. इससे आपको प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी. आधार के अलावा टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक की फोटो कॉपी, आवासीय पंजीकरण दस्तावेज, पासपोर्ट एवं सेल्फ डिक्लेरेशन जरूरी दस्तावेज हैं.

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