इंदौर। राजबाड़ा में चार माह की बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई। जज ने 7 दिन तक सात-सात घंटे सिर्फ इसी केस को सुना और 21 दिन में सुनवाई पूरी होने के बाद 23वें दिन शनिवार को फैसला सुनाया। बता दें कि नया कानून पॉक्सो बनने के बाद किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाने का यह पहला मामला है। यह घटना 20 अप्रैल की है। बच्ची अपने माता-पिता के साथ सो रही थी। तभी दोषी नवीन उर्फ अजय गड़के ने बच्ची को उठाकर श्रीनाथ पैलेस बिल्डिंग के बेसमेंट में ले गया था, जहां उसके साथ 15 मिनट तक दुष्कर्म किया। फिर बिल्डिंग की छत से फेंककर उसकी हत्या कर दी। नवीन पीड़ित बच्ची का मौसा है और वह बच्ची के माता-पिता के साथ ही रहता है।
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