प्रत्याशी का ऐलान करने के 48 घंटे के अंदर देनी होगी मुकद्मों की जानकारी—सुप्रीम कोर्ट 

नई दिल्‍ली। राजनीति के अपराधीकरण से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी राजनीतिक दलों  को अपनी पार्टी के उम्‍मीदवारों का ऐलान करने के 48 घंटे के अंदर उससे जुड़ी हर जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि अगर किसी उम्‍मीदवार के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है या किसी मामले में उम्‍मीदवार आरोपी है तो उसकी जानकारी भी 48 घंटे के अंदर देनी होगी।

 

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