जोधपुर: काला हिरण शिकार मामले (Blackbuck Poaching Case) में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की अदालत ने दोषी करार दिया है, जबकि उनके साथ मामले में आरोपी रहे अन्य फिल्मी सितारों – सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम – को बरी कर दिया गया है. फैसले के बाद सलमान खान की सज़ा पर बहस हुई, और अब कुछ ही देर में सज़ा का ऐलान कर दिया जाएगा|
अभी-अभी मिली ख़बर के अनुसार, जोधपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में सज़ा पर बहस पूरी हो चुकी है. काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को अधिकतम छह साल तक की कैद हो सकती है|
यह घटना ‘हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग के दौरान दो अक्टूबर 1998 का है. सलमान खान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं|
सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे. हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिये थे|
सरकारी वकील का कहना है कि जब लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया तो ये कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए. उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं|
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