जानिए: यूपी में क्या खुला क्या बंद, जिले के अंदर व बाहर आवागमन के लिए कैसे मिलेगा ई—पास

लखनऊ। यूपी में बेकाबू हुए कोरोना संक्रमण की रफ़्तार पर नियंत्रण के लिए सूबे की योगी सरकार ने वीकेंड कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन को 10 मई सुबह सात बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाएं और वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति ही जारी रहेगी। इतना ही नहीं जपद के भीतर और अंतर्जनपदीय आवागम के लिए जिला प्रशासन की तरफ से ई-पास जारी किया जाएगा।

दरअसल लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने के लिए ई-पास जारी करने के फैसला लिया गया है। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि आम लोग चिकित्सा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए भी ई-पास के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति नहीं हो रही है तो वे इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कर सकते हैं।

यहां करें ई-पास के लिए आवेदन
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि आवेदक ई-पास के लिए rahat.up.nic.in पर मौजूद लिंक rahat.up.nic.in/epaas के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिले की सीमा में पास जारी करने का अधिकार उपजिलाधिकारी को दिया गया है। प्रदेश की सीमा के भीतर अंतर्जनपदीय ई-पास के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित उपजिलाधिकारी अधिकृत होंगे। संस्थानों के लिए जारी ई-पास लॉकसंपूर्ण अवधि जबकि आम लोगों के लिए जारी ई-पास की वैद्यता एक दिन और अंतर्जनपदीय की दो दिन होगी। प्रदेश से बाहर जाने के लिए ई-पास संबंधित जिलों के डीएम द्वारा जारी किए जाएंगे।

क्या खुला, क्या बंद?
वैसे तो लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को पहले की तरह बिना रोक टोक के आने जाने की सुविधा होगी। बाजार, साप्ताहित बाजार आदि बंद रहेंगे। दूध, सब्जी, परचून और मेडिकल स्टोर की दुकानें खुली रहेंगी। अस्पताल व अन्य चिकित्सीय संसथान खुले रहेंगे. इनमें काम करने वाले डॉक्टर्स व अन्य मेडिकल स्टाफ बिना रोक टोक आ जा सकेंगे।

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