लखनऊ। केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन 4.0की गाइडलाइन आने के बाद लखनऊ ज़िला प्रशासन ने बुधवार देर शाम दिशा-निर्देश जारी कर दिए। डीएम लखनऊअभिषेक प्रकाश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ पहले की तरह बंद रहेगा। लखनऊ में करीब 2 महीने बाद गुरुवार को सैलून खुलने की तैयारी है. वैसे तो उत्तर प्रदेश में 18 मई की रात को ही आदेश जारी करके सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी जा चुकी थी, लेकिन लखनऊ के सैलून और पार्लर मालिकों लिए अलग से आदेश जारी किया गया कि 21 मई यानी आज से वो भी काम शुरू कर सकते हैं।
राजधानी में हेयर सैलून सख्त शर्तों के साथ खुलेंगे. सैलून में सिर्फ बाल काटे जा सकेंगे. ग्लब्स, मास्क और सैनिटाइजेशन का प्रयोग सैलून में काम करने वालों को करना होगा. मसाज, स्पा की भी मनाही होगी. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि समस्त सिनेमा हाल शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे. खेलकूद, खेल परिसर और स्टेडियम अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे.
डीएम लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने जारी किया आदेशडीएम लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने जारी किया आदेश
दुकानें सुबह 7:00 से शाम 7:30 बजे तक खुलेंगी
लखनऊ में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गाड़ियों के आवागमन बंद रहेंगे. सभी आदेश लखनऊ में 21 मई से लागू होंगे. बफर और कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी मान्य होगी. दुकानें सुबह 7:00 से शाम 7:30 बजे तक खुलेंगी.
दुकान खोलने का लेफ्ट-राइट फार्मूला
जितनी भी रिटेल की दुकान हैं, वह रोड के एक तरफ, एक दिन और दूसरी तरफ दूसरे दिन खुलेंगी. सप्ताह में 1 दिन पूरी तरह से मार्केट बंद रहेगी. इस दौरान नगर निगम और व्यापार मंडल सैनेटाइज का काम करेंगे. अगर सैनेटाइजेशन नहीं होता है तो अगले सप्ताह पूरी दुकानें बंद रहेंगी.
पार्क में टहल सकते हैं बशर्ते
डीएम ने बताया कि सुबह 7 से 10 बजे और शाम को 5 से 7 बजे पब्लिक पार्क भी खुले रहेंगे. पार्क में टहलने या योग करने वाले लोग मास्क लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे.
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