लॉकडाउन: आज से खुल रहे हैं ब्यूटी पार्लर सैलून, जानें आपके लिए क्या हैं नियम

नई दिल्ली। देश में लॉकडाउन के बीच आम जनता को राहत देने के लिए भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार रात जारी किए गए नए आदेश के अनुसार शनिवार से सभी फुटकर दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि सुपर मार्केट और शॉपिंग मॉल्स अभी बंद रहेंगे। जिन दुकानों को शनिवार से कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान खोलने की अनुमति दी गई है उनमें नगरपालिका और नगरपालिका क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर और बाहर व आवासीय परिसरों में स्थित दुकानें मौजूद हैं। वहीं नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर बाजार परिसर फिलहाल नहीं खुलेंगे. इस बीच मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में दुकानें अभी नहीं खुलेंगी।

 

किन दुकानों को खोलने की मिली अनुमति –
1. संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों की दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी दुकानें, जिनमें नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर आवासीय परिसरों और बाजार परिसरों में दुकानें शामिल हैं, को खोलने की अनुमति मिली है.

2. नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के अंदर, पड़ोस की दुकानें, स्टैंडअलोन दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है.

3. नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर स्थित पंजीकृत बाजारों में स्थित दुकानें केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही खुल सकेंगी. इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनना अनिवार्य है.

4. स्थानीय सैलून और पार्लरों को शनिवार से खोलने की अनुमति दी गई है.

5. ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है.

6. शहरी क्षेत्रों में, गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वह आवासीय क्षेत्रों में हों.

7. ग्रामीण क्षेत्रों में, गैर-आवश्यक सेवाओं को सभी प्रकार की दुकानों में बेचा जा सकता है।

8. नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा के भीतर बाजार परिसरों को खोलने की अनुमति है।

9. कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच पड़ोस की सभी छोटी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।

एमएचए द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शनिवार से गैर-जरूरी सामान और सेवाओं की बिक्री करने वाली दुकानों की शुरुआत शर्तों के साथ की जाएगी. इन दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे. यही नहीं उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, साथ ही मॉस्क पहनना अनिवार्य है. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा हस्ताक्षरित आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया कि 3 मई तक सुपर मार्केट, मल्टी ब्रांड और नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित एकल ब्रांड मॉल की दुकानें बंद रहेंगी।

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