लॉकडाउन: 8 जून से खुल रहे धर्म स्थलों के लिए गाइड लाइन जारी!

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल में मूर्ति छूना मना होगा। परिसर में प्रवेश से पहले सभी को अपने हाथ और पैर साबुन से धोने होंगे। प्रवेश द्वार पर ही सबके शरीर का तापमान चेक किया जाएगा।
केवल उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं होगा। बगैर फेस मास्क पहने लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित किया गया है। इस गाइडलाइन में धार्मिक स्थल में पूजा-पाठ और प्रार्थना करने के लिए कई जरूरी बातें कहीं गई हैं।

इन बातों का रखना होगा ख्याल
कोविड-19 या संदिग्ध केस पाए जाने पर ये करना होगा
1. तुरंत इसकी सूचना जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी।
2. जिस जगह पर संक्रमित पाया जाएगा वो वहां पर मौजूद लोगों को आइसोलेट होना होगा।
3. संदिग्ध की जांच के दौरान उसके आस-पास के लोगों को खुद का फेस कवर रखना होगा और उससे पर्याप्त दूरी बनाए रखना होगा।
4. पूरे परिसर को डिसइंफेक्टेड करवाना होगा।
5. धार्मिक स्थल पर एक साथ बड़ी संख्या में लोग न जुटें, सभी को एक-दूसरे से कम से कम छह फीट की दूरी बनाए रखना होगा
6. धार्मिक स्थल में प्रवेश द्वार पर हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था होनी चाहिए, सभी श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है
7. मूर्ति छूने, प्रसाद बांटने और जल छिड़कने पाबंदी, भजन मंडलियों को भी इजाजत नहीं, बैठने के लिए चटाई घर से ले जानी होगी

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