लॉकडाउन: यूपी में शराब की दुकानें इन शर्तों के साथ खुल सकती हैं!

लखनऊ। रविवार को योगी सरकार लॉकडाउन के मद्देनजर गाइडलाइन्स जारी करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 11 के साथ आज हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई। सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक लॉकडाउन 3 को लेकर जो एडवाइजरी जारी होगी उसमें कुछ शर्तों के साथ शराब व बियर की दुकानों को खोलने की अनुमति मिल सकती है। हालांकि यह छूट सिर्फ ग्रीन व ऑरेंज जोन में ही मिलेगी। रेड जोन में पहले वाली व्यवस्था ही लागू रहेगी और वहां कोई ढील नहीं दी जाएगी।

शाम तक जारी हो सकती है एडवाइजरी
दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीसरे चरण के लॉकडाउन को लेकर अधिकारियों संग चर्चा की। इसमें यह तय किया गया कि 4 मई से 17 मई के बीच क्या-क्या खुलेगा और क्या-क्या बंद रहेगा। सूत्रों के मुताबिक ग्रीन जोन में कुछ शर्तों के साथ शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति मिल सकती है। इसके तहत एक साथ पांच लोगों से ज्यादा की भीड़ नहीं होगी. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। ऑरेंज जोन वाले जिले में भी कुछ चुनिन्दा दुकानें को खोलने की अनुमति मिल सकती है. बताया जा रहा है कि आज हुई बैठक में राजस्व को लेकर चर्चा हुई। आबकारी व खनन ही सरकार के सबसे अहम आय के स्रोत हैं। लिहाजा ग्रीन जोन व ऑरेंज जोन में दुकानों को शर्तों के साथ खोलने पर मुहर लग सकती है। हालांकि रेड जोन में इसकी अनुमति नहीं होगी।

इन्हें भी मिलेगी छूट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तैयार इस गाइडलाइन को मुख्य सचिव शाम तक जारी करेंगे. सूत्र के मुताबिक ग्रीन जोन के जिलों में उद्योग धंधों को और भी छूट दी जाएगी. साथ ही ग्रीन जोन के जिलों में जिले के अंदर आवागमन में भी ढील दी जाएगी. निजी व सरकारी निर्माण को भी अनुमति दी जाएगी. जिले के अंदर सरकारी परिवहन को भी चलाने पर अनुमति दी जा सकती है. ऑटो व बस चलाने की भी अनुमति दी जा सकती है. मंडियों को भी और सुविधाएं दी जाएगी. कृषि क्षेत्र की छूट भी बरकरार रहेगी. जिलों की सीमाओं पर सख़्ती जारी रहेगी.

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