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PM मोदी की आपत्तिजनक AI/मॉर्फ्ड तस्वीरें पोस्ट करने पर बड़ी कार्रवाई; मेटा इंडिया हेड और फेसबुक-इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर FIR दर्ज

by Tarun Bhardwaj • July 31, 2026
Major action taken over the posting of objectionable AI-generatedmorphed images of PM Modi

PM मोदी की आपत्तिजनक AI/मॉर्फ्ड तस्वीरें पोस्ट करने पर बड़ी कार्रवाई; मेटा इंडिया हेड और फेसबुक-इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर FIR दर्ज

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यूनिक समय, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के परीक्षा अनियमितताओं को लेकर जारी प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी कथित तौर पर मॉर्फ्ड और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के मामले में हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने फेसबुक व इंस्टाग्राम के कई अकाउंट संचालकों सहित टेक दिग्गज Meta के इंडिया हेड के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है।

AI और डिजिटल एडिटिंग के जरिए अश्लील कंटेंट फैलाने का आरोप

मामले की पहली शिकायत 29 वर्षीय व्यवसायी एस. अरविंद रेड्डी ने दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, इंस्टाग्राम ब्राउज करते समय उन्हें कई ऐसे डिजिटल रूप से तैयार किए गए वीडियो और फोटो दिखे, जिनमें प्रधानमंत्री को अश्लील और अपमानजनक तरीके से दिखाया गया था। इस कंटेंट में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ पीएम मोदी के एडिटेड विज़ुअल्स और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक मॉर्फ्ड तस्वीर भी शामिल थी, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल करके तैयार किए जाने का आरोप है। शिकायत में कहा गया है कि इस प्रकार की भ्रामक पोस्ट्स जनता में गलत जानकारी फैलाकर सार्वजनिक अशांति, नफरत और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकती हैं।

दूसरा मामला तेलंगाना बीजेपी के सोशल मीडिया कार्यकर्ता टी. साईकिरण गौड़ की शिकायत पर दर्ज हुआ है। साईकिरण गौड़ ने आरोप लगाया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगातार ऐसी रील्स और मॉर्फ्ड तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं जो देश की अखंडता के खिलाफ हैं। इस शिकायत में उन सभी सोशल मीडिया हैंडल और अकाउंट्स की तत्काल जांच व कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं।

संगीन धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि विवादित वीडियो में से अधिकांश को या तो प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है या भारत में उनका एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया है। हैदराबाद पुलिस ने इस मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए आईटी एक्ट की धारा 66-C और धारा 67 के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) और धारा 336(4) के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस मेटा प्रबंधन और संबंधित अकाउंट होल्डर्स की भूमिका की गहनता से जांच कर रही है।

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